Government Fresh SOPs For Offices कोरोना वायरस के नये मामलों पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कार्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए है. इसके तहत अगर किसी कार्यालय में एक या दो व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते है तो उस जगह या एरिया में डिसइन्फेक्शन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, जहां मरीज बीते 48 घंटे के दौरान भ्रमण किया होगा. डिसइन्फेक्शन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दफ्तर में काम फिर से शुरू किया जा सकता है.
इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कार्यालयों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए जारी किये गये नए एसओपी के मुताबिक, केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी कार्य दिवसों में कार्यालय आएंगे. वहीं, अगर किसी कार्य स्थल पर बहुत सारे कोरोना संक्रमण के मामले रिपोर्ट होते हैं तो पूरे ब्लॉक या बिल्डिंग या कार्यालय को कीटाणु रहित किया जाना चाहिए.
जबकि, कंटेनमेंट जोन में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अधिकारियों को इसकी सूचना देनी होगी और जब तक कि कंटेनमेंट जोन खत्म नहीं किया जाता है, तब तक कार्यालय में उपस्थित नहीं होना होगा. गौर हो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कहा कि भारत में 1 अक्टूबर 2020 से लगातार कोविड-19 से होने वाली दैनिक मौतों की संख्या में गिरावट आ रही है, जबकि मरीजों के ठीक होने की दर दुनिया में सबसे बेहतर दरों में एक है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 1 अक्टूबर 2020 से देश में कोविड-19 से मृत्युदर में लगातार गिरावट आ रही है. आज की तारीख तक मृत्युदर 1.5 प्रतिशत से कम है. भारत में संक्रमितों के अनुपात में मृत्यु दर दुनिया की सबसे कम मृत्यु दर में एक है. इससे पहले बीते दिनों कई मंत्रालयों और विभागों में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने दफ्तरों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए थे. हालांकि, सरकार की ओर से बार फिर इस कोविड को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए गए है.
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Upload By Samir Kumar