कोरोनावायरस संक्रमण को रोकने के लिए देश में लागू लॉकडाउन के खत्म होने के छह घंटे पहले रविवार को केंद्र सरकार ने इसे 31 मई तक बढ़ा दिया. मगर, इसमें कार्यालयों, कारखानों और अन्य औद्योगिक इकाइयों को फिर से खोलने की अनुमति दी गयी है, लेकिन शर्तों के साथ. हवाई यात्रा की तरह, अभी भी मेट्रो सेवाओं को शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई है. इस तरह भारी भीड़ जुटने वाली जगहों, शॉपिंग मॉल्स और सिनेमा हॉल्स को भी खोलने की अनुमति नहीं मिली है.
Also Read: लॉकडाउन 4.0: राज्य तय करेंगे कितनी मिलेगी छूट, आज कई मुख्यमंत्री कर सकते हैं ऐलान
रात को लगने वाला कर्फ्यू, जिसमें लोगों के सात बजे शाम से लेकर सात बजे सुबह तक आवाजाही को लेकर प्रतिबंध रहता है, वह भी बरकरार रखा गया है. साथ ही 65 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को घरों से बाहर निकलने पर रोक जारी है. जो राज्य सरकारें बस सेवाओं को शुरू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला द्वारा जारी किए गए लॉकडाउन दिशानिर्देशों में भी अंतर-राज्य बस सेवाओं की अनुमति है, शर्त ये हैं कि इसमें शामिल राज्य अपनी सहमति दें.
इसके साथ ही सरकार ने एक राहत और दी है. एचटी के मुताबिक, केंद्र सरकार ने अब नाई की दुकानों और ई-कॉमर्स साइट्स से भी प्रतिबंधों को हटा लिया है. हालांकि, ये छूट सभी पर लागू नहीं हो सकती है.केंद्र स ने राज्यों को कोविड-19 से लड़ने के लिए प्रमुखता दी है, जिससे वे ऐसे क्षेत्रों को तय कर सकें, जिन्हें ग्रीन, ऑरेंज या रेड जोन के रूप में चिह्नित किया जाना चाहिए. इन क्षेत्रों में प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकारों को भी अधिकार दिया गया है.
केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वागत किया. उन्होंने केंद्र सरकार से कहा था कि वह स्कूलों, सैलून, नाई की दुकानों, सिनेमा हॉल, होटल और रेस्तरां प्रतिबंधित करने के पक्ष में हैं. उन्होंने ट्वीट किया कि केंद्र के गाइडलाइन का पालन करने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है. गौरतलब है कि केंद्र द्वारा जारी गाइटलाइन का महाराष्ट्र, पंजाब और तमिलनाडू में क्या होगा क्योंकि इन तीनों राज्यों ने केंद्र से पहले ही अपने 31 मई तक लॉकडाउ का ऐलान कर दिया था.