Coronavirus Lockdown Latest Update: लॉकडाउन की खबरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया गाइडलाइंस, जानें क्या है खास
Coronavirus Lockdown Latest Update नयी दिल्ली : देश में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus Pandemic) के मामलों के कारण लॉकडाउन (Lockdown) की अफवाह के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Central Health Ministry) ने नयी गाइडलाइंस (SoP) जारी की है. नये गाइडलाइंस (Coronavirus Guidelines) में बाजारों में कोविड-19 संक्रमण से बचने के उपायों पर निर्देश जारी किये गये हैं. एसओपी में कहा गया है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो लोग बाजार जा रहे हैं वे कुछ दिशा-निर्देशों का पालन कर कोरोनावायरस संक्रमण से बच सकते हैं. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ प्रोटोकॉल तैयार किये गये हैं. वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना भी जरूरी है.
नयी दिल्ली : देश में लगातार बढ़ रहे कोरोनावायरस संक्रमण (Coronavirus Pandemic) के मामलों के कारण लॉकडाउन (Lockdown) की अफवाह के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Central Health Ministry) ने नयी गाइडलाइंस (SoP) जारी की है. नये गाइडलाइंस (Coronavirus Guidelines) में बाजारों में कोविड-19 संक्रमण से बचने के उपायों पर निर्देश जारी किये गये हैं. एसओपी में कहा गया है कि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए जो लोग बाजार जा रहे हैं वे कुछ दिशा-निर्देशों का पालन कर कोरोनावायरस संक्रमण से बच सकते हैं. मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कुछ प्रोटोकॉल तैयार किये गये हैं. वहीं अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना भी जरूरी है.
मंत्रालय ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों को धीरे-धीरे शुरू करने के साथ ही बाजारों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे रहे हैं. कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना वायरस को फैला सकता है. इसलिए कुछ दिशा-निर्देश जारी किये जा रहे हैं. इस एसओपी में बाजार में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए अपनाये जाने वाले विशेष उपायों के अलावा सामान्य एहतियाती उपायों के बारे में बताता है. यह दिशा-निर्देश खुदरा और थोक, दोनों बाजारों पर लागू होंगे.
ये हैं दिशा-निर्देश
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कंटेनमेंट जोन में स्थित बाजार बंद रहेंगे. केवल कंटेनमेंट जोन से बाहर स्थित बाजारों को ही खोलने की इजाजत होगी.
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65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जरूरी सामान और स्वास्थ्य उद्देश्य के अलावा, घर में रहने की सलाह दी जाती है.
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मार्केट एसोसिएशंस को सुझाव दिया जाता है कि इन व्यक्तियों को ऐसे किसी फ्रंटलाइन काम पर नहीं लगाया जायेगा जिसमें जनता से सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है.
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दुकानों में इन नियमों का करना होगा पालन
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जहां तक संभव हो, कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें.
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फेस कवर/मास्क का इस्तेमाल करना अनिवार्य है.
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साबुन से नियमित रूप से हाथ धोते रहें (कम से कम 40-60 सेकंड तक), तब भी जब हाथ पर गंदगी ना दिख रही हो. दुकानों व अन्य जिन स्थानों पर संभव हो सके, वहां पर एल्कोहॉल बेस्ड हाथ का सैनिटाइजर (कम से कम 20 सेकेंड तक) इस्तेमाल किया जाए.
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खांसते/छींकते वक्त टीशू/रुमाल/कोहनी से मुंह और नाक को ढंकना और इस्तेमाल किये गये टीशू का ठीक से निपटान करना जरूरी है.
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सार्वजनिक स्थानों पर थूकना सख्त रूप से वर्जित है. बीमार होने पर इसकी सूचना तुरंत राज्य या जिला स्तर के हेल्पलाइन पर दें.
ऐसे करनी होगी दुकानों की सफाई
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दुकान खोलने से पहले मालिक द्वारा दुकान के अंदर के सभी हिस्सों को (1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन द्वारा) सैनिटाइज करना होगा.
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दुकान खोलने से पहले, दिन खत्म होने पर और अन्य उचित समय पर बार-बार छूने वाली सतहों (गेट की घुंडी/हैंडल्स, एलिवेटर बटन्स, हैंडरेल्स, कुर्सियां, टेबल टॉप्स, काउंटर्स आदि) और फर्श और दीवारों की नियमित सफाई और डिसइंफेक्शन करना होगा.
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दुकान में प्रवेश के समय अनिवार्य रूप से हाथों की सफाई के लिए सैनिटाइजर डिस्पेंसर की व्यवस्था करनी होगी.
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शौचालय, हाथ धोने और पीने के पानी के स्थान की रोज 3-4 बार गहन सफाई होनी चाहिए.
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मार्केट कॉम्प्लैक्स के लिए यह है निर्देश
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बाजार में कोविड-19 संबंधी उपयुक्त व्यवहार के क्रियान्वन की निगरानी और सुविधाएं प्रदान करने के लिए हर मार्केट में एक उप समिति का निर्माण किया जाए.
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प्रवेश द्वार और पार्किंग स्थल पर सरकार द्वारा अनुमोदित दाम पर मास्क वितरण कियोस्क को स्थापित किया जा सकता है.
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जो मास्क नहीं खरीद सकते, उनके लिए फ्री मास्क वितरण का प्रावधान कर सकते हैं.
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जन उपयोगी क्षेत्रों में हाथ धोने के स्थल की स्थापना और वहां पर साबुन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना. इन स्थानों पर पैरों द्वारा संचालित नल और संपर्करहित सोप डिस्पेंसर की सिफारिश की जाती है.
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बाजार के प्रवेश/पहुंच बिंदुओं पर बड़े पैमाने पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना.
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जन उपयोगी क्षेत्रों के सैनिटाइजेशन के लिए सैनिटाइजर्स, डिसइंफैक्टेंट्स और थर्मल गन्स की उपलब्धता.
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प्रमुख स्थानों पर कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार से संबंधित संकेत और आईईसी मैटेरियल रखना.
मालिकों के लिए निर्देश
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दुकान के अंदर और बाहर कम से कम 6 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए. इसके लिए फर्श पर विशेष चिन्हों को बनाया जा सकता है.
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दुकान/सुविधाओं के अंदर व बाहर पंक्तियों का प्रबंधन किया जाए.
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सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करने के लिए कतार की निगरानी के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती करें.
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दुकान में बिना मास्क आने वाले ग्राहकों के लिए ट्रिपल लेयर मास्क/फेस कवर का प्रावधान रखें.
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दुकान के प्रवेश द्वार पर आगंतुकों के हाथ सैनिटाइज करने के लिए हैंड सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करें. जहां तक संभव हो सके, कर्मचारियों और ग्राहकों के तापमान की निगरानी के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करें.
Posted By: Amlesh Nandan.