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Coronavirus Lockdown: मॉर्निंग वॉक पर निकले तो पुलिस करवा देगी पूरा योगा, यकीन नहीं तो देखें वीडियो

Coronavirus Lockdown: देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और लोग घरों में बंद हैं. लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं.

Coronavirus Lockdown: देश में लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है और लोग घरों में बंद हैं. लेकिन ऐसे कुछ लोग भी हैं जो सरकार के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे लोगों की एक तसवीर महाराष्ट्र के पुणे से आयी है जिसका वीडियो भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. दरअसल, गुरुवार सुबह पुणे के बिबवेवाड़ी क्षेत्र में कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पर निकले थे. इनलोगों पर पुलिस की नजर पड़ी तो उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को रोका.

वॉक पर निकले लोगों को रोकने के बाद पुलिस ने इन्हें पूरा योगा करवाया. लोगों के द्वारा किये जा रहे योगा का वीडियो सामने आया और तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. आपको बता दें कि बुधवार को ही सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किया गया है जिसमे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा गया है, साथ ही जरूरी होने पर मास्क लगाकर घर से निकलने को कहा गया है. यदि आपके पास मास्क नहीं है तो किसी भी कपड़े से मुंह को ढ़ंके.

जानें कहां है छूट

-खेतों में कर सकेंगे काम, बेच सकेंगे अनाज

-कृषि, बागवानी व खेतों में काम करने पर रोक नहीं

-कृषि उत्पादों की खरीद-ब्रिक्री व मंडियां होंगी चालू

-कृषि औजार की दुकानें, इससे संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर्स खुलेंगे

-दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन रहेगा जारी

-मछलियों की पैकेजिंग और मार्केटिंग की मिली इजाजत

-पोल्ट्री फॉर्म व अन्य पशुपालन गतिविधियों पर रोक नहीं

-गौशालाएं खुलेंगी, चारे का होगा डिस्ट्रिब्यूशन

-कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस सर्विस शुरू होगी

-चाय-कॉफी, रबर व काजू की प्रोसेसिंग 50% मजदूरों के साथ

-नगरीय निकाय की सीमा से बाहर के गांवों में उद्योग चालू होंगे

-गांवों में ईंट भट्टों, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करने की इजाजत

-पंचायत स्तर पर सरकारी से मान्यता प्राप्त कॉमन सर्विस सेंटर खुलेंगे

यहां पाबंदी

-स्कूल-कॉलेज के साथ तीन मई तक ये सेवाएं बंद

-ट्रेनें, घरेलू व विदेशी उड़ानें, बस व मेट्रो रेल सेवा

-ऑटो,साइकिल, टैक्सी व कैब सेवा की इजाजत नहीं

-सभी स्कूल-कॉलेज, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान रहेंगे लॉक

-सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिमखाने, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पार्क, बार नहीं खुलेंगे

-सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व मनोरंजन समारोह की इजाजत नहीं

-आम लोगों के लिए सभी तरह के धार्मिक स्थान और इबादत की जगहें बंद रहेंगी

-एक जिले से दूसरे जिलों व राज्यों में प्रवेश पर रहेगा बैन, मेडिकल कारणों को छोड़ कर

-छूट के साथ इन नियमों का सख्ती से पालन

-सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध

-शराब, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध

-सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य

-सामाजिक दूरी के पालन के साथ ही ले सकेंगे छूट का लाभ

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