coronavirus Outbreak in india, supreme court decision on Delhi corona case, EMI, Salary cut: नयी दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 12 जून 2020 को चार बड़े मामलों पर सुनवाई की है. इनमें इसमें लॉकडाउन की अवधि के दौरान नहीं भरी गयी Loan EMI के ब्याज पर छूट, दिल्ली में कोरोना के मामले और शवों के साथ बुरा बर्ताव, Lockdown के दौरान सैलरी में कटौती (Salary Cut) और प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मामले पर सुनवाई की गयी. हिंदू पुजारियों के एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी है. दिल्ली में शवों के साथ बुरा बर्ताव करने के मामले में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. ईएमआई पर ब्याज में छूट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और आरबीआई को बात करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कर्मचारियों की सैलरी में कटौती पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है.
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों को समुचित इलाज ना मिलने के मामले पर सुनवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगायी है.
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अयोध्या के बाद अब काशी और मधुरा का विवाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पुजारियों का संगठन विश्व भद्र पुजारी संगठन ने याचिका दाखिल कर सुनवाई करने की मांग है.
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कोरोनावायरस लॉकडाउन के दौरान लोन ईएमआई चुकाने में मिली मोहलत के दौरान ब्याज लगेगा या नहीं, इसे लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
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कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को 54 दिन का पूरा वेतन देने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.
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Posted By: Amlesh Nandan Sinha.