लॉकडाउन के कारण फंसे हैं? जानें- नयी गाइडलाइन से आप कैसे पहुंच सकते हैं अपने घर
coronavirus lockdown update, mha guidelines लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए है. इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है. इन लोगों में बिहार-झारखंड के लोगों की संख्या सबसे अधिक है. ऐसे में गृह मंत्रालय ने बुधवार को फंसे हुए लोगों के लिए नयी गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे. मगर कैसे, ट्रेन-प्लेन सब बंद है. अगर आप अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, चलिए हम बताते हैं
लॉकडाउन के कारण देश में कई लोग अपने घर से दूर दूसरी जगहों पर फंस गए है. इनमें प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटक और छात्र शामिल है. इन लोगों में बिहार-झारखंड के लोगों की संख्या सबसे अधिक है. ऐसे में गृह मंत्रालय ने बुधवार को फंसे हुए लोगों के लिए नयी गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के तहत फंसे हुए लोग अपने घर जा सकेंगे. मगर कैसे, ट्रेन-प्लेन सब बंद है. सड़क पर आम वाहनों को चलने की अनुमति नहीं है. अगर आप अपने घर पहुंचना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, चलिए हम बताते हैं.
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केंद्र सरकार ने फंसे हुए लोगों को आने-जाने की अनुमति नहीं दी है, बल्कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आपको लाने और ले जाने की अनुमति दी है. इसका मतलब यह है कि आप अगर कहीं फंसे हैं तो अप खुद से घर जाने की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं.
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आदेश के मुताबिक, अगर आप अपने राज्य से बाहर किसी दूसरे प्रदेश में फंसे हैं तो आपको अपने राज्य की ओर से भेजी जाने वाली बसों का इंतजार करना होगा.
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकारें बसों से अपने नागरिकों को ला सकती है या फिर दूसरे प्रदेश के नागरिकों को वहां बसों में भेज सकती है.
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ध्यान रहे ट्रेनों का संचालन नहीं होगा. यानी, आप सिर्फ और सिर्फ बस और वो भी सिर्फ प्रदेश सरकारों की तरफ से इंतजाम किए गए बसों पर ही निर्भर होंगे.
Government allows movement of migrant workers, tourists, students etc. stranded at various places, subject to the consultations & mutual agreement between the concerned States/UTs while adhering to health/safety protocols#IndiaFightsCorona
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— PIB India (@PIB_India) April 29, 2020
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अगर आपके प्रदेश की सरकार ने आपके यहां बसें भेजने का फैसला किया तो आपको उस लोकल नोडल अथॉरिटी का पता करना होगा जहां आप घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. जी हां, आदेश की कॉपी में साफ किया गया है कि सरकारें नोडल अथॉरिटी के जरिए जाने वालों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगी.
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अगर आप में कोरोना के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड-19 के कोई लक्षण नहीं हैं, तभी आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी. रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपके स्वास्थ्य की जांच होगी.
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जांच में बिल्कुल फिट पाए जाने के बाद आपको घर जाने की अनुमति दी जाएगी. आपको अपने प्रदेश सरकार की ओर से भेजी गई बस या फिर जहां हैं, वहां की सरकार की तरफ से आपके प्रदेश जाने वाली बस में बारी बारी से बिठाया जाएगा.
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बस में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. यात्रा के दौरान किसी से घुलना-मिलना नहीं होगा.
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यह गलतफहमी मन से निकाल दीजिए कि आप घर पहुंचते ही सबसे घुलने-मिलने लगेंगे. ऐसा नहीं होगा. बस से उतरते ही आपकी स्वास्थ्य जांच होगी. अगर सब ठीक-ठाक रहा तो आपसे कहा जाएगा कि कुछ दिनों तक होम कोरेंटाइन में रहें. आपको घर में ही रहने की अनुमति होगी लेकिन परिवार के सदस्यों से दूरी बनाकर. स्वास्थ्य जांच में कुछ गड़बड़ी पाई गई तो आपको वहीं से सीधे अस्पताल या अन्य स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाएगा. आपकी समय-समय पर जांच होती रहेगी
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आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना होगा. इससे आपकी निगरानी होगी साधी ही आप भी जान सकेंगे कि आप खतरे में हैं या नहीं.
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