लॉकडाउन 3.0 की शर्तों के साथ खुलीं शराब की दुकानें, बड़ा सवाल- ‘क्या सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा?’

Liquor shops Open in lockdown,coronavirus update लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ शराब कारोबार को खोल दिया गया है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. आज कई केरल और दिल्ली सहित कई शहरों में शराब की दुकानें खुलीं और वहां भीड़ देखी गयी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा?

By Utpal Kant | May 4, 2020 12:27 PM
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लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ शराब कारोबार को खोल दिया गया है. इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. आज दिल्ली सहित कई शहरों में शराब की दुकानें खुलीं और वहां भीड़ देखी गयी. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या होगा? बता दें कि लॉकडाउन 3.0 में गृह मंत्रालय (MHA) ने शर्तों के साथ शराब दुकान और पान दुकान खोलने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले को अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के पहले के रूप में देखा जा रहा है.


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शराब की दुकान राज्य सरकारों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन है. लॉकडाउन पर पीएम मोदी के साथ राज्यों के सीएम ने इसे खोलने देने की मांग की थी. इंडस्ट्री तो काफी समय से शराब की बिक्री खोलने के लिए भारी दबाव बना ही रही थी, हरियाणा जैसी कई राज्य सरकारें भी इसकी मांग कर रही थीं. राजस्थान सरकार ने तो लॉकडाउन के बीच ही आबकारी शुल्क बढ़ा दिया था, जैसे उसे पहले से ही यह पुख्ता उम्मीद हो गई थी कि लॉकडाउन 3 में शराब की बिक्री खोली जाएगी.

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लंबे समय बाद शराब की दुकानें खुलने को लेकर लोग इस कदर उत्साहित हैं कि आज सुबह से ही शराब दुकानों के बाहर लाइन लग गयी है. लॉकडाउन 3 में केंद्र सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति मास्क लगाकर या चेहरा ढककर ही बाहर निकलेगा.

गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है कि ग्रीन जोन में 4 मई से शराब की दुकानें खुल सकेंगी. हालांकि सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त दिशा-निर्देश भी जारी किया है. आइये जानते हैं शराब दुकान खोलने को लेकर नये दिशा-निर्देश.

सार्वजनिक जगहों पर प्रतिबंध- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब, गुटखा और पान का सेवन सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है. मंत्रालय ने कहा कि इन जगहों पर ये सभी चीजों का सेवन बैन रहेगा.

न्यूनतम छह फीट की दूरी अनिवार्य- मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा है कि शराब दुकान और पान दुकानों पर न्यूनतम छह फीट के दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा. प्रत्येक व्यक्ति दुकान से लेकर लाइनों में भी इस नियमों का पालन करेंगे.

एक बार में पांच व्यक्ति से अधिक नहीं- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा है कि शराब दुकान पर शराब खरीदारी के समय एक बार में पांच से अधिक व्यक्ति नहीं होंगे. शराब की दुकान भी अपने तय समय पर खुलेंगे और बंद होंगे.

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