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Lockdown Open Date: 20 अप्रैल से देशभर में क्या खुल जाएगा? मोदी सरकार ने जारी की पूरी लिस्ट

जानलेवा कोरोनावायरस (covid-19) कारण देश तीन मई तक लॉकडाउन है. ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण से अछूते क्षेत्रों (Non Covid-19 Areas) या कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की एक नयी सूची जारी की है. जो कल यानी 20 अप्रैल से देश के सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरू की जाएंगी.

जानलेवा कोरोनावायरस के कारण देश तीन मई तक लॉकडाउन है. ऐसे में केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस संक्रमण से अछूते क्षेत्रों (Non Covid-19 Areas) या कम से कम प्रभावित क्षेत्रों में 20 अप्रैल से शुरू होने वाली सेवाओं और गतिविधियों की एक नयी सूची जारी की है. जो कल यानी 20 अप्रैल से देश के सबसे कम कोरोना प्रभावित इलाकों में शुरू की जाएंगी. इस सूची में आयुष समेत स्वास्थ्य सेवाओं, कृषि एवं बागवानी गतिविधियों, मछली पकड़ने (समुद्री और अंतर्देशीय), वृक्षारोपण गतिविधियों (अधिकतम 50 प्रतिशत श्रमिक के साथ चाय, कॉफी और रबर) और पशुपालन को रखा गया है. पहले के तरह ही बैंक, एटीएम खुले रहेंगे. पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी की सप्लाई जारी रहेगी. डाक सेवाएं जारी रहेंगी.

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि कुछ गतिविधियों को करने की सरकार ने छूट दी है, जिसकी सूची जारी की गई है. हालांकि कंटनेमेंट जोन(हॉटस्पॉट) में इनकी इजाजत नहीं रहेगी. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रियों के एक समूह की बैठक के बाद कहा गया है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की छूट गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी. हालांकि राज्य सरकारें अपने तरीके से नियमों को सख्ती से भी लागू कर सकती हैं.

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– फल-सब्जी के ठेले, साफ-सफाई का सामान बेचने वाली दुकानें.

– किराना और राशन की दुकानें.

– डेयरी और मिल्क बूथ, पोल्ट्री, मीट, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें.

– इलेक्ट्रीशियन, आईटी रिपेयर्स, प्लंबर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, कुरियर, डीटीएच और केबल सर्विसेस.

– ई-कॉमर्स कंपनियां काम शुरू कर सकेंगी. डिलीवरी के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए जरूरी मंजूरी लेनी होगी.

ये सेवाएं भी

– केवल सरकारी गतिविधियों के लिए काम करने वाले डेटा और कॉल सेंटर.

– आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं वाले दफ्तर. इनमें 50% से ज्यादा स्टाफ नहीं होगा.

– ऑफिस और आवासीय परिसरों की प्राइवेट सिक्योरिटी और मैंटेनेंस सर्विसेस.

– ट्रक रिपेयर के लिए हाईवे पर दुकानें और ढाबे खुलेंगे. राज्य सरकारें की जिम्मेदारी होगी कि यहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो.

को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी समेत इन कामों को मिली छूट

ग्रामीण इलाकों में आने वाली को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी और ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम स्टाफ़ के साथ ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है. इसके अलावा सरकार ने यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्रामीण इलाकों में निर्माण कार्यों को 20 अप्रैल से छूट मिलेगी. वहीं, ग्रामीण में पानी की सप्लाई, बिजली और कॉम्युनिकेशंस से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है. सरकार ने बांस, नारियल, सुपारी, कोको और मसालों की खेती, कटाई, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, बिक्री के साथ-सााथ लेन-देन को भी लॉकडाउन से छूट दी है.

गांवों और खेती-किसानी से जुड़ी ये सेवाएं और उद्योग होंगे शुरू

– गांवों में ईंट भट्टों और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम शुरू किया जाएगा.

– ग्राम पंचायत स्तर पर सरकार की मंजूरी वाले कॉमन सर्विस सेंटर खुल सकेंगे.

– कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस सर्विस शुरू होगी.

– फिशिंग ऑपरेशन (समुद्र और देश के अंदर) जारी रहेंगे. इसमें- मछलियों का भोजन, मेंटेनेंस, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री हो सकेगी.

– मछली और मत्स्य उत्पाद, फिश सीड, मछलियों का खाना और इस काम में लगे लोग आवाजाही कर सकेंगे.

– चाय, कॉफी, रबर और काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग और बिक्री के लिए फिलहाल 50% मजदूर ही रहेंगे.

– दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रिब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो सकेगा.

– पोल्ट्री फॉर्म समेत अन्य पशुपालन गतिविधियां चालू रहेंगी.

– पशुओं का खाना मसलन मक्का और सोया की मैन्युफेक्चरिंग और डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा. पशु शेल्टर और गौशालाएं खुलेंगी.

ये उद्योग होंगे शुरू

– ड्रग, फार्मा और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों खुलेंगी.

– मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप में स्थित कंपनियों को अपने यहां काम करने वाले स्टाफ के रुकने की व्यवस्था कंपनी परिसर में करनी होगी. अगर स्टाफ बाहर से आ रहा है तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए उनके आने-जाने के इंतजाम करने होंगे

– आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियों में कामकाज होगा. कोल, माइन और मिनरल प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्ट और माइनिंग के लिए जरूरी विस्फोटक की आपूर्ति जारी रहेगी.

– ऑयल और जूट इंडस्ट्री, पैकेजिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी छूट मिलेगी.

– शहरी क्षेत्र के बाहर सड़क, सिंचाई, बिल्डिंग, अक्षय ऊर्जा और सभी तरह के इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकेगा. अगर शहरी क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू करना है तो इसके लिए मजदूर साइट पर ही उपलब्ध होने चाहिए. कोई मजदूर बाहर से नहीं लाया जाएगा.

मनरेगा के काम की इजाजत होगी

मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा. मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करना होगा. मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी.

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