COVID-19 Cases in India: दिल्ली समेत देश के कई अन्य राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी के मद्देनजर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस कंपनियों को नए निर्देश जारी किए हैं. डीजीसीए ने एयरलाइंस कंपनियों से कहा है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यात्रा के दौरान यात्री ठीक से फेस मास्क पहने हुए हों और उनका सही तरीके से सैनिटाइजेशन किया गया हो. साथ ही कहा गया है कि यदि कोई यात्री निर्देशों का पालन नहीं करता है, तो एयरलाइन द्वारा यात्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने अपने नए निर्देश में कहा है कि एयरपोर्टों और एयरलाइंस में अचानक निरीक्षण किया जाएगा और नियम का पालन नहीं करने वाले यात्रियों पर कार्रवाई की जाएगी. डीजीसीए ने देश में कोविड के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्देश दिए है. डीजीसीए ने कहा है कि एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि यात्री पूरी यात्रा के दौरान फेस मास्क ठीक से पहनें और विभिन्न प्लेटफार्मों के जरिए समुचित सैनेटाइजेशन सुनिश्चित किया जाए.
इससे पहले, जून महीने में जारी किए गए एक सर्कुलर का ध्यान दिलाते हुए डीजीसीए ने कहा कि इसका सख्ती से पालन किया जाए. जून में जारी आदेश के तहत केवल असाधारण परिस्थितियों में और किसी कारण से अनुमति मिलने पर ही फेस मास्क को हटाया जा सकता है. आदेश के के तहत एयरपोर्टों को निगरानी बढ़ाने के लिए कहा गया था. बिना मास्क पहने किसी को भी प्रवेश से रोकना था. साथ ही एयरपोर्ट के अंदर प्रमुख स्थानों पर सैनिटाइजर के प्रावधान सहित उचित स्वच्छता उपायों की भी सलाह दी गई थी. जबकि, मार्च में नियम उल्लंघन पर 500 रुपये के जुर्माने को खत्म करने के साथ दिल्ली में मास्क के नियमों में ढील दी गई थी.
गौरतलब है कि भारत में बुधवार को सुबह समाप्त 24 घंटे में कोरोना के 9062 नए मामले दर्ज किए गए. वहीं, मंगलवार को कोरोना के 8813 मामले सामने आए थे. आंकड़ों पर गौर करें तो आज कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में 15,220 मरीज कोरोना से ठीक हुए है. जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 4,36,54,064 तक पहुंच गया. भारत में कोरोना के एक्टिव लोड की संख्या 1,05,058 है. जबकि, रिकवरी दर वर्तमान में 98.57 प्रतिशत है.