Cryptocurrency पर वित्त मंत्री का बड़ा बयान, कहा- क्रिप्टो पर कर लगाने का मतलब यह नहीं, इसे वैध किया गया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा बयान दिया है. निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर सरकार की पॉलिसी को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि इसे वैध कर दिया गया है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 11, 2022 5:18 PM
an image

Crypto Currency In India वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा बयान दिया है. निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो पर सरकार की पॉलिसी को स्पष्ट करते हुए कहा कि क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का मतलब यह नहीं है कि इसे वैध कर दिया गया है. बजट पर राज्यसभा में चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार ने सिर्फ क्रिप्टोकरेंसी से प्रॉफिट पर टैक्स लगाया है. सरकार ने इसे वैध बनाने, प्रतिबंध लगाने या रेगुलेट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है.

क्रिप्टो पर कर लगाना सरकार का संप्रभु अधिकार

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण का यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब बजट में क्रिप्टो पर टैक्स के एलान के बाद इसके वैध होने का अनुमान लगाया जा रहा था. वित्त मंत्री ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन से होने पर लाभ पर कर लगाना सरकार का संप्रभु अधिकार है. उन्होंने यह भी कहा कि इस पर पाबंदी के बारे में निर्णय विचार-विमर्श से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर किया जाएगा.

क्रिप्टो पर कर लगाना सरकार का संप्रभु अधिकार

निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि मैं इस समय क्रिप्टो करेंसी को वैध बनाने या पाबंदी लगाने नहीं जा रही हूं. प्रतिबंध लगेगा या नहीं, इस बारे में निर्णय जारी विचार-विमर्श से निकलने वाले निष्कर्ष के आधार पर किया जाएगा. क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर कर के बारे में उन्होंने कहा कि इसे वैध बनाया जाएगा या नहीं, यह अलग सवाल है. लेकिन, क्रिप्टो पर कर लगाया गया है, क्योंकि कर लगाना सरकार का संप्रभु अधिकार है. कांग्रेस की छाया वर्मा के क्रिप्टो करेंसी पर उठाये गये सवाल का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने उक्त बातें कहीं.

क्रिप्टो करेंसी पर 1 प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान 1 जुलाई 2022

गौर हो कि निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में अपने बजट भाषण में कहा था कि केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपी को ही डिजिटल मुद्रा की मान्यता दी जाएगी. सरकार एक अप्रैल से किसी भी डिजिटल संपत्ति या क्रिप्टो करेंसी के लेन-देन से होने वाले लाभ पर 30 प्रतिशत कर लगाएगी. वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में एक साल में 10 हजार रुपये से अधिक ऑनलाइन डिजिटल मुद्रा मद में भुगतान पर एक प्रतिशत टीडीएस (TDS) लगाने का भी प्रस्ताव है. क्रिप्टो करेंसी पर 1 प्रतिशत टीडीएस का प्रावधान एक जुलाई, 2022 से, जबकि लाभ पर कर एक अप्रैल से प्रभाव में आएगा.

Also Read: Goa Chunav 2022: राहुल गांधी का दावा- कांग्रेस को इस बार गोवा में मिलेगा ठोस बहुमत, बनाएंगे सरकार

Disclaimer: शेयर बाजार से संबंधित किसी भी खरीद-बिक्री के लिए प्रभात खबर कोई सुझाव नहीं देता. हम बाजार से जुड़े विश्लेषण मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकिंग कंपनियों के हवाले से प्रकाशित करते हैं. लेकिन प्रमाणित विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ही बाजार से जुड़े निर्णय करें.

Exit mobile version