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दिल्ली, यूपी, राजस्थान और मप्र में आज से कई जगह लग जाएगा कर्फ्यू, जानिए किस पर रहेगा प्रतिबंध और किसको मिलेगी राहत

Corona Curfew, Night Curfew, Weekend Curfew : देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए कई राज्यों ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. एहतियाती तौर पर कड़े कदम उठाने का एकमात्र मकसद सार्वजनिक स्थानों से लोगों की भीड़ को कम करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना, मास्क लगाना और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कार्यस्थल पर काम करना है. बेमतलब के बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर तफरी करने वालों पर सख्ती बरतने वालों का चालान काटने तक का फैसला किया गया है.

Corona Curfew, Night Curfew, Weekend Curfew : देश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए कई राज्यों ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है. एहतियाती तौर पर कड़े कदम उठाने का एकमात्र मकसद सार्वजनिक स्थानों से लोगों की भीड़ को कम करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना, मास्क लगाना और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ कार्यस्थल पर काम करना है. बेमतलब के बाजारों और सार्वजनिक स्थलों पर तफरी करने वालों पर सख्ती बरतने वालों का चालान काटने तक का फैसला किया गया है. फिलहाल, देश की राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों ने अपने यहां कोरोना कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू या वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है. आइए, जानते हैं कि इस दौरान किस पर पाबंदियां लागू होंगी और कहां किसे छूट मिलेगी…

दिल्ली

  • दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए वीकेंड कर्फ्यू लगाने और 30 अप्रैल तक मॉल, जिम तथा ऑडिटोरियम बंद रखे जाने का ऐलान किया है. दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, वीकेंड कर्फ्यू 16 अप्रैल (शुक्रवार) रात 10 बजे से 19 अप्रैल (सोमवार) सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.

  • दिल्ली में जिम, ऑडिटोरियम, मॉल, स्पा, मनोरंजन पार्क और ऑडिटोरियम 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे.

  • सिनेमाघरों में भी केवल 30 फीसदी लोगों को प्रवेश दिया जाएगा.

  • वीकेंड कर्फ्यू को बढ़ाने पर फैसला अगले सप्ताह समीक्षा बैठक के बाद किया जाएगा.

  • रेस्टूरेंट बैठकर खाना खाने की अनुमति नहीं होगी.

  • वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाएं और विवाह समारोह प्रभावित नहीं होंगे.

  • विवाह कार्यक्रमों में शामिल होने वालों को ई-पास जारी किए जाएंगे.

  • वीकेंड कर्फ्यू के दौरान शादी में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होंगे.

  • हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस अड्डे जाने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाकर आगे जाने की अनुमति होगी.

  • टीका लगवाने वालों को कर्फ्यू पास के लिए आवेदन करना होगा.

  • मीडिया कर्मियों को वीकेंड कर्फ्यू से छूट रहेगी.

  • खाना, किराने, फल और सब्जियों और दैनिक उत्पादों से जुड़े लोगों को भी आवाजाही के लिए कर्फ्यू पास दिखाना होगा.

उत्तर प्रदेश

  • राज्य में 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल आगामी 15 मई तक बंद और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित.

  • 2000 से ज्यादा इलाजरत मामलों वाले 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू.

  • लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर में कोरोना कर्फ्यू.

  • रेफर किए गए कोरोना मरीजों को भर्ती करने में टालमटोल करने वाले अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज.

  • लखनऊ में टीएस मिश्र हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिन्द मेडिकल कॉलेजों को डेडिकेटेड कोविड अस्पताल घोषित.

  • चुनाव के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन.

  • मतदान कर्मियों के लिए मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था.

  • राज्यों से आने वाले प्रवासी श्रमिकों के कोरेंटिन और आइसोलेशन की सुविधा.

  • प्रवासी मजदूर केंद्रों में चिकित्सा सुविधा, भोजन और सोने आदि की समुचित व्यवस्था.

  • रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सख्त नजर.

राजस्थान

  • शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक राज्य में वीकेंड कर्फ्यू.

  • नाइट कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जी, दूध, एलपीजी और बैंकिग सेवाओं को छूट

  • आमजन से पहले की तरह एकजुटता दिखाने और एक-दूसरे का सहयोग करने की अपील.

  • राज्य में 17 अप्रैल को होने वाले तीन विधानसभा क्षेत्रों सहाडा (भीलवाडा), सुजानगढ (चूरू) और राजसमंद के उपचुनाव में मतदान एवं उससे जुड़ी सम्पूर्ण प्रक्रिया कर्फ्यू से छूट में शामिल रहेंगी.

मध्य प्रदेश

  • मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान किया.

  • दूसरे राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन पर छूट.

  • अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कम्पनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं पर छूट.

  • केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिए), रेस्टूरेंट (केवल टेक होम डिलीवरी के लिए), पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले पर छूट.

  • औद्योगिक इकाइयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिए कच्चा/तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों-कर्मचारियों का आवागमन पर छूट.

  • एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेली-कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन पर छूट.

  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर छूट.

  • केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों-कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन पर पर छूट.

  • इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन पर छूट.

  • बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने पर छूट.

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Posted by : Vishwat Sen

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