BJP Leader Murder Case: केरल की एक स्थानीय अदालत ने बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या करने के एक मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध रखने वाले 15 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. केरल की अदालत ने बीजेपी नेता रंजीत श्रीनिवास की हत्या मामले में यह सजा मुकर्रर की है. बता दें, बीजेपी नेता की साल 2019 में अलाप्पुझा स्थित उनके घर पर ही बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस हत्याकांड में शामिल सभी लोग प्रतिबंधित आतंकी संगठन पीएफआई (PFI) के सदस्य थे.
Kerala | BJP leader Ranjith Srinivasan Murder Case: 15 accused awarded capital punishment by Mavelikkara Additional Sessions Court
— ANI (@ANI) January 30, 2024
हत्या के 15 दोषियों को फांसी की सजा
केरल की मावेलिककारा अतिरिक्त जिला सेशन कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को सभी आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के वकील ने इस हत्याकांड को दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध की श्रेणी में रखने की मांग करते हुए सभी दोषियों के लिए फांसी की सजा देने की अपील की थी. अभियोजन पक्ष ने कहा कि सभी ने पीड़ित की उनके घर पर ही हत्या कर दी थी.
इन धाराओं के तहत कोर्ट ने दोषी करार दिया
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सेशंस कोर्ट ने 8 आरोपियों को सीधे हत्या में शामिल पाया है. कोर्ट ने उनपर धारा 302, 149, 449, 506 और 341 के तहत दोषी करार दिया है. जबकि बाकी के दोषियों पर हत्या में शामिल होने और हथियार लेकर पीड़ित के घर के बाहर खड़े थे. इनको कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302, 149 और 447 के तहत दोषी करार दिया है.
पीएफआई पर लगा है प्रतिबंध
बता दें, साल 2022 में ही गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (Popular front of India) पर प्रतिबंध लगा दिया था. गृह मंत्रालय ने आतंकी फंडिंग समेत अन्य गतिविधियों के चलते PFI पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया है. पीएफआई के अलावा उनके सहयोगी संगठन रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है.
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