मनीष सिसोदिया को मिलेगी जमानत या जाएंगे जेल ? ED केस में आएगा आज बड़ा फैसला

Manish Sisodia: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट आज मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुनवाई करने वाली है. बता दें ईडी मामले में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित कर लिया था. केवल यहीं नहीं दिल्ली हाई कोर्ट भी आज CBI मामले में आगे की सुनवाई करेगी.

By Vyshnav Chandran | April 26, 2023 7:52 AM

Manish Sisodia Case Hearing: पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट फैसला सुनाने वाली है. जानकारी के मुताबिक कोर्ट शाम के 4 बजे तक अपना फैसला सुनाएगी. वहीं, ईडी मामले में कोर्ट ने 18 अप्रैल को फैसले को सुरक्षित रख लिया था. केवल यहीं नहीं दिल्ली की हाईकोर्ट भी आज सीबीआई मामले में अपनी आगे की सुनवाई करेगा. बता दें सीबीआई ने मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और पहली बार चार्जशीट में उनका नाम आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किया.

अन्य तीन आरोपियों के नाम शामिल

जांच एजेंसी की चार्जशीट में मनीष सिसोदिया के अलावा और भी अन्य तीन नाम मौजूद हैं. इसमें हैदराबाद के CA बुच्ची बाबू गोरंटला, अर्जुन पांडे और अमनदीप सिंह ढल शामिल हैं. इन तीनों के नाम आरोपी के तौर पर शामिल किये गए हैं. बता दें कोर्ट इस चार्जशीट पर 12 मई को सुनवाई करेगा. अगर आप नहीं जानते हैं तो बता दें बुच्ची बाबू गोरंटला तेलंगाना के CM चंद्रशेखर राव की बेटी कविता के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इसी मामले में ईडी सीएम को बेटी से पूछताछ भी कर चुकि है. दाखिल की गयी चार्जशीट में एजेंसी ने बताया है कि- इस मामले में बड़ी साजिश और अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है. सीबीआई ने अपनी आखिरी चार्जशीट पिछले साल 25 नवंबर को फाइल की थी.

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सिसोदिया की हिरासत 29 अप्रैल तक बढ़ी

दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तारी के बाद उनकी हिरासत भी बढ़ा दी गयी थी. इस महीने की 17 तारीख को स्पेशल जज एमके नागपाल ने सिसोदिया को 27 अप्रैल तक ED और 29 अप्रैल तक CBI की कस्टडी दी थी. बता दें शराब नीति मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग और CBI अव्यवस्था के मामले की जांच कर रही है. मनीष सिसोदिया के साथ ही कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार दो अन्य आरोपियों (अरुण रामचन्द्र पिल्लई और अमनदीप ढल) को भी 29 अप्रैल तक ईडी की कस्टडी में भेजा है.

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