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Modi Surname Row: जून की इस तारीख के बाद राहुल गांधी केस में आएगा गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका पर अंतिम फैसला गर्मी की छुट्टी के बाद सुनाया जाएगा. कोर्ट ने तब तक के लिए राहुल गांधी को कोई अंतरिम राहत देने से भी इनकार कर दिया है.

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से अभी कोई राहत नहीं मिली है. राहुल गांधी की ओर से मानहानि मामले में दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर आज यानी मंगलवार (2 मई) को गुजरात हाई कोर्टमें सुनवाई हुई. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला गर्मी की छुट्टी तक सुरक्षित रख लिया. इम मामले में फैसला 8 जून के बाद आएगा.

गर्मी की छुट्टी के बाद कोर्ट सुनाएगा फैसला: राहुल गांधी की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद तत्कालिकता का हवाला देते हुए कोर्ट से अंतरिम या अंतिम आदेश जारी करने का अनुरोध किया. जस्टिस हेमंत प्रच्छक ने कहा कि अभी अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता. जस्टिस प्रच्छक ने कहा कि वह रिकॉर्ड और कार्यवाही की अधिकृत रपट पढ़ने के बाद ही अंतिम आदेश सुनाएंगे. इसके साथ ही उन्होंने Summer Vacation के बाद फैसला सुनाने की बात कही.

कब है गर्मी की छुट्टी: गुजरात उच्च न्यायालय में आठ मई से तीन जून तक गर्मी की छुट्टी है. बीजेपी के गुजरात के विधायक एवं मामले के मूल शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील निरुपम नानावती ने गांधी को अंतरिम राहत देने का विरोध किया था.

क्या है मामला: गौरतलब है कि इस मामले में सूरत की एक अदालत ने उन्हें दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य ठहरा दिया गया था. वह केरल की वायनाड संसदीय सीट से 2019 में चुने गये थे. सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.

भाषा इनपुट के साथ

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