Defamation Case: बीजेपी पर खरीद-फरोख्त का आरोप लगाकर फंसी आतिशी, कोर्ट ने जारी किया समन
Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की चार्जशीट पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, तो एक अन्य मामले में कोर्ट ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन जारी कर 29 मई को बुलाया है.
Delhi Liquor Scam: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ दायर ईडी की पूरक चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने पर आदेश सुनाने के लिए 4 जून की तारीख तय की है.
मानहानि मामले में दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन जारी
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम ने दिल्ली भाजपा के मीडिया विभाग के प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे को स्वीकार कर लिया. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि मामले के संबंध में दिल्ली की मंत्री आतिशी को 29 जून को पेश होने के लिए बुलाया है.
कोर्ट ने केजरीवाल के खिलाफ ईडी के आरोप पत्र पर फैसला सुरक्षित रखा
दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने के संबंध में फैसला 4 जून के लिए सुरक्षित रख लिया. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया. एजेंसी ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं. ईडी ने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया है.
बीजेपी नेता ने 30 अप्रैल को आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था
मालूम हो बीजेपी नेता प्रवीण शंकर ने 30 अप्रैल को आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था. याचिका में बीजेपी नेता ने दावा किया था कि इस तरह के आरोपों से उनकी और उनकी पार्टी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है.
आतिशी को समन पर बांसुरी स्वराज ने बोला हमला
भाजपा नेता और नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने दिल्ली की मंत्री आतिशी को समन दिए जाने पर कहा, आप बार-बार भाजपा के खिलाफ अपमानजनक बयान नहीं दे सकती और जवाबदेह नहीं हो सकती. आतिशी जी को अब अपना पक्ष रखने के लिए अदालत में पेश होना होगा. उन्होंने कहा, आतिशी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बिना कोई सबूत के ऑपरेशन लोटस जैसे घिनौने शब्द का इस्तेमाल किया.