दिल्ली में लोगों को सांस लेना मुश्किल हो जा रहा है. वहां की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. आज सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार AQI 400 के करीब पहुंच चुका है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, दिल्ली में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में बनी हुई है.
जहांगीरपुरी में स्थिति सबसे खराब
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार दिल्ली के जहांगीरपुरी में स्थिति सबसे खराब है. वहां AQI सबसे अधिक 399 दर्ज की गई है. जबकि आनंद विहार में AQI 374, लोधी रोड में 315 और न्यू मोती बाग में 370 दर्ज की गई है.
Air quality across Delhi continues to be in the 'very poor' category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).
AQI in Anand Vihar at 374, in Jahangirpuri at 399, in Lodhi Road at 315, in New Moti Bagh at 370 pic.twitter.com/rHTCO5p18M
— ANI (@ANI) November 21, 2023
आने वाले दिनों में दिल्ली को राहत मिलने की संभावना नहीं
दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्रों में एक दिन पहले हवा की गुणवत्ता में मामूली सुधार के बाद रात में फिर से हवा जहरीली हो गई. मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने अनुमान जताया है कि आने वाले दिनों में कुछ खास राहत की संभावना नहीं है. राष्ट्रीय राजधानी का सोमवार शाम चार बजे तक 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 348 रहा जबकि रविवार को एअक्यूआई 301 दर्ज किया गया था.
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शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा माना जाता है
शून्य और 50 के बीच एक्यूआई को अच्छा, 51 और 100 के बीच संतोषजनक, 101 और 200 के बीच मध्यम, 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बहुत खराब, 401 और 450 के बीच गंभीर और 450 से ऊपर को अति गंभीर माना जाता है.
सीएक्यूएम के आदेश के तहत इनपर रहेगा प्रतिबंध
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के ताजा आदेश के अनुसार, गैर-आवश्यक निर्माण कार्य, खनन, स्टोन क्रशर और डीजल जेनरेटर पर प्रतिबंध सहित जीआरएपी के चरण एक, दो और तीन के तहत अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे.
केंद्र सरकार ने वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद सभी प्रतिबंधों को किया था रद्द
केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में हवा की अनुकूल गति के कारण वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बाद क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के चौथे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने का आदेश दिया था. एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली-एनसीआर से सभी आपातकालीन कदमों को रद्द करने का आदेश दिया जिनके तहत केवल सीएनजी, इलेक्ट्रिक और बीएस (भारत स्टेज)-छह वाहनों के दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होती है. जीआरएपी के चौथे चरण में केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दी गई थी जबकि बाकी सभी मध्यम एवं भारी माल वाहक वाहनों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया था.