Delhi Air Pollution: दिल्ली-NCR में शुक्रवार से लागू होगा GRAP-3, स्कूल ऑनलाइन, जानें क्या-क्या रहेगा बैन
Delhi Air Pollution: दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. जिसके बाद केंद्रीय प्रदूषण निगरानी संस्था ने दिल्ली-एनसीआर में क्रमिक प्रतिक्रिया कार्य योजना (GRAP) के तीसरे चरण को लागू करने का फैसला किया.
Delhi Air Pollution: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के लिए चरण I और II के तहत सभी कार्रवाइयों के अलावा 15 नवंबर की सुबह 8:00 बजे से दिल्ली एनसीआर में GRAP के चरण III को लागू करने का निर्णय लिया है.
दिल्ली में सभी प्राथमिक स्कूल बंद, ऑनलाइन क्लास शुरू
बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण दिल्ली के सभी प्राथमिक स्कूल को बंद कर दिया गया और ऑनलाइन क्लान लेने का निर्देश दिया गया. इसकी जानकारी सीएम आतिशी ने ट्वीट कर दी. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने सलाह दी थी कि NCR में राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा V तक के बच्चों के लिए स्कूलों में ऑफलाइन क्लास बंद करने और GRAP III उपायों के लागू होने पर ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय ले सकते हैं.
60 अतिरिक्त ट्रिप लगाएगी दिल्ली मेट्रो
दिल्ली एनसीआर में GRAP-III लागू होने के बाद मेट्रो अतिरिक्त 60 ट्रिप लगाएगी. इसकी जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने ट्वीट कर दी. बताया गया, शुक्रवार सुबह 8:00 बजे से GRAP-III के लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो द्वारा 60 अतिरिक्त ट्रिप लगाई जाएंगी.
दिल्ली में इसपर रहेगा प्रतिबंध
GRAP-III के तहत, एनसीआर राज्यों से सभी अंतरराज्यीय बसों को- इलेक्ट्रिक वाहनों, सीएनजी वाहनों और बीएस-6 डीजल बसों को छोड़कर – दिल्ली में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा. साथ ही निर्माण और विध्वंस गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध लगाया जाएगा, खनन संबंधी गतिविधियों को निलंबित किया जाएगा. प्रमुख सड़कों पर रोजाना पानी का छिड़काव किया जाएगा. GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा.