Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-4 में ढील देने से किया इनकार, अधिकारियों को लगाई फटकार
Delhi Air Pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने GRAP-4 में ढील देने से साफ इनकार कर दिया है.
Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए सोमवार को साफ कर दिया है कि जब तक प्रदूषण का स्तर कम नहीं होता है, तब तक ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP)-IV उपायों में ढील नहीं दी जाएगी. साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसमें गिरावट आने के बाद ही ढील दी जाएगी. SC ने कहा कि वह GRAP IV में संशोधन के पहलुओं पर गुरुवार 5 दिसंबर को सभी पक्षों की सुनवाई करेगा.
जब हम टॉप अधिकारियों को बुलाते हैं, तभी काम शुरू होता है : कोर्ट
वायु प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को फटकारा. कहा, जब हम शीर्ष अधिकारियों को बुलाते हैं, तभी काम शुरू होता है. कोर्ट ने पाया कि एनसीआर के किसी भी राज्य- दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और यूपी ने निर्माण श्रमिकों को मुआवजा देने के उसके निर्देश का पालन नहीं किया है. कोर्ट ने मुख्य सचिवों को अगली तारीख पर वर्चुअली उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
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अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी तरह कमी
वायु प्रदूषण को लेकर लेकर कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट से कई चौंकाने वाली बातें सामने आई, जिसपर भी कोर्ट ने संज्ञान लिया. कहा कि MCD, दिल्ली पुलिस, DPCC और अन्य अधिकारियों के बीच समन्वय की पूरी तरह कमी है. आयोग की जिम्मेदारी है कि वह इन सभी संस्थाओं की गतिविधियों का समन्वय करे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उपायों का सभी तरह से पालन हो. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि बार के सदस्य जो कोर्ट कमिश्नर हैं, उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मिले.