Delhi Air Pollution: स्कूलों को छोड़कर GRAP- 4 सोमवार तक रहेगा जारी, ट्रकों की एंट्री पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

Delhi Air pollution: दिल्ली वायु प्रदूषण को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें एक बार फिर से कोर्ट ने प्रदूषण के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और नाराजगी जताई.

By ArbindKumar Mishra | November 28, 2024 5:37 PM
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Delhi Air Pollution: सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर सुनवाई करते हुए कहा, स्कूलों को छोड़कर GRAP चरण IV उपाय सोमवार (2 दिसंबर) तक जारी रहेंगे. इस बीच CAQM (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को एक बैठक आयोजित करने और GRAP IV से GRAP III या GRAP II में जाने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा गया है.

अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताते हुए कहा, जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे पता चलता है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए GRAP-IV उपायों को लागू करने में अधिकारी घोर विफल हुए हैं.

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कोर्ट ने 2 दिसंबर तक मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) राज्यों से सोमवार (2 दिसंबर) तक जवाब मांगा है. कोर्ट ने पूछा, उन उल्लंघनों के खिलाफ क्या उपाय प्रस्तावित करते हैं, जिनकी ओर कोर्ट आयुक्तों ने विशेष रूप से ध्यान दिलाया है.

कोई भी ट्रकों के लिए अतिरिक्त छूट नहीं दे सकता

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ट्रकों को गलत तरीके से एंट्री दिए जाने के मामले पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, आवश्यक सामान ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI ट्रकों को छोड़कर सभी ट्रकों का प्रवेश GRAP-IV के अनुसार दिल्ली में प्रतिबंधित है.

पराली जलाने की अनुमति दिए जाने की खबर पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक समाचार रिपोर्ट पर संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि पंजाब में अधिकारियों द्वारा सैटेलाइट की जांच से बचने के लिए शाम 4 बजे के बाद पराली जलाने की अनुमति दी जा रही है. कोर्ट ने कहा कि अगर रिपोर्ट सही है तो यह गंभीर मामला है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अधिकारी किसानों को इस तथ्य का फायदा उठाने की सलाह नहीं दे सकते कि वर्तमान में दिन के कुछ घंटों के दौरान होने वाली गतिविधियों का पता लगाया जा रहा है. कोर्ट ने पंजाब सरकार से तुरंत सभी अधिकारियों को ऐसी गतिविधियों में शामिल न होने की सलाह देने को कहा.

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