Delhi AQI Very Poor: दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी पर पहुंच गया है. जिसके बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 लागू करने का फैसला किया गया है. GRAP पर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) उप-समिति ने पूरे एनसीआर में तत्काल प्रभाव GRAP- III को लागू करने का निर्णय लिया है.
GRAP- III में किन-किन चीजों पर रहेगा प्रतिबंध
GRAP- III लागू होने से कई चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है. जिसमें दिल्ली-एनसीआर में पांचवीं तक स्कूलों को हाइब्रिड मोड पर चलाने का फैसला किया जा सकता है. जरूरी सेवाओं से जुड़े मालवाहक गाड़ियों को छोड़कर सभी छोटे मालवाहक गाड़ियों पर रहेगा प्रतिबंध. इसके साथ ही BS-3 पेट्रोल BS-4 डीजल गाड़ियों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा. साथ ही सरकार कर्मचारियों की ऑफिस टाइमिंग को लेकर फैसला ले सकती है.
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सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दी गई थी GRAP- 3 और GRAP – 4 के तहत छूट
दिसंबर के पहले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद दिल्ली-एनसीआर में GRAP-3 और GRAP – 4 के तहत छूट दी गई थी. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति में सुधार हुआ है और GRAP IV की आवश्यकता नहीं है. जिसमें बाद कोर्ट ने GRAP 3 और IV चरण में छूट की अनुमति दी थी. हालांकि उस समय कोर्ट ने GRAP चरण II से नीचे प्रतिबंधों में ढील न देने का निर्देश दिया था.