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टेरर फंडिंग : दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई की हिरासत अवधि 7 दिन बढ़ाई

एनआईए के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने एनआईए और बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद बिश्नोई को एनआईए को सात दिनों की हिरासत में दे दिया. इससे पहले दिन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लॉरेन्स बिश्नोई से जुड़े मामले को विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित कर दिया.

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 18, 2023 5:42 PM
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नई दिल्ली : दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को खालिस्तानी समर्थक संगठनों से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत अवधि 7 दिनों के लिए बढ़ा दी है. समाचार एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, अधिवक्ता विशाल चोपड़ा ने बताया कि लॉरेन्स बिश्नोई की हिरासत अवधि सात दिनों के लिए बढ़ा दी गई है. अदालत ने हिरासत के दौरान परिषद की कानूनी बैठकों की भी अनुमति दी है.

बचाव पक्ष ने दी दलील

एनआईए के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने एनआईए और बचाव पक्ष के वकील की दलीलों को सुनने के बाद बिश्नोई को एनआईए को सात दिनों की हिरासत में दे दिया. इससे पहले दिन में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लॉरेन्स बिश्नोई से जुड़े मामले को विशेष एनआईए अदालत में स्थानांतरित कर दिया. एनआईए ने मामले में एक गिरफ्तार आरोपी दीपक रंगा का सामना करने के लिए लॉरेंन्स बिश्नोई की 7 दिन की हिरासत मांगी.

केस ट्रांसफर

बचाव पक्ष के वकील विशाल चोपड़ा की दलीलें सुनने के बाद जिला जज धर्मेश शर्मा ने केस ट्रांसफर कर दिया. उन्होंने प्रस्तुत किया कि एक विशेष एनआईए मामले के समक्ष एक समान मामला लंबित है. अदालत द्वारा एजेंसी को इस तथ्य से अवगत नहीं कराया गया है. दोनों मामलों की सुनवाई एक ही कोर्ट में होनी चाहिए.

बठिंडा जेल से लाया गया लॉरेन्स बिश्नोई

सोमवार को अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लॉरेन्स बिश्नोई को तिहाड़ जेल में रखा जाए और उसे कल पेश किया जाए. एनआईए के एक मामले में उसे कोर्ट में पेश किया जाना था. उसे पंजाब की बठिंडा जेल से लाया जा रहा था. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा की अदालत को सूचित किया गया कि पंजाब पुलिस और अन्य एजेंसियां ​​दिल्ली के रास्ते में हैं और अदालत के समय के भीतर यहां नहीं पहुंच पाएंगी. इसके बाद अदालत ने उसे जेल ले जाने और कल सुबह अदालत में पेश करने का आदेश दिया.

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क्या है आरोप

अदालत ने जेल अधिकारियों को लॉरेन्स बिश्नोई की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है, क्योंकि वह खूंखार आरोपी है. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की ओर से सरकार के खिलाफ जंग, राज्य के खिलाफ जंग छेड़ने की साजिश रचने के लिए धारा 17, 18, 18 और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के बी और 38 के तहत दर्ज मामले में अदालत ने 11 अप्रैल को लॉरेन्स बिश्नोई को पेश करने के लिए पेशी वारंट जारी किया था. ये सभी मामले एनआईए अदालत के समक्ष लंबित हैं.

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