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अंशु प्रकाश मारपीट मामला: अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दिल्ली कोर्ट से नोटिस जारी

पहले अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था. इस फैसले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद नोटिस जारी हुआ है.

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत अन्य की मुश्किलें बढ़ गई है. पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की अपील पर दिल्ली कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आप के अन्य नौ लोगों को नोटिस जारी किया है.

इसके पहले अंशु प्रकाश पर हमले से जुड़े मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था. इस फैसले को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने दिल्ली कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद नोटिस जारी हुआ है.

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23 नवंबर को पूर्व सीएस से मारपीट मामले की सुनवाई

दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की रिविजन पिटिशन पर कोर्ट की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है. अंशु प्रकाश ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत अन्य को मारपीट के मामले में बरी करने पर सवाल उठाया था. इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी.


अगस्त महीने में कोर्ट ने किया था आरोपियों को बरी

इसके पहले अगस्त महीने में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव अंशु प्रकाश से मारपीट मामले में अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जारवाल को छोड़कर सभी को बरी कर दिया था. अंशु प्रकाश से मारपीट और बदसलूकी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के अलावा आप के 11 विधायकों पर आरोप लगे थे.

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साल 2018 में तत्कालीन सीएस के साथ मारपीट…

साल 2018 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने सीएम अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के विधायकों पर मुख्यमंत्री आवास में मारपीट का आरोप लगाया था. मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट भी दाखिल की थी. दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी आरोपित बनाया गया था. बाद में कोर्ट से सभी को बरी कर किया था. वहीं, कोर्ट ने आप के दो विधायकों अमानतुल्लाह खान और प्रकाश जरवाल के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश दिए थे.

Prabhat Khabar Digital Desk
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