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Delhi Excise Policy Case: कोर्ट से कविता को नहीं मिली राहत, 9 अप्रैल तक बढ़ी कस्टडी

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वहीं ईडी के आरोप पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है.

Delhi Excise Policy Case: दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को नौ अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. बीआरएस नेता कविता के वकील ने दिल्ली की अदालत से अपनी मुवक्किल के बेटे की परीक्षा के आधार पर उन्हें अंतरिम जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था.

राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला- के.कविता

वहीं ईडी के आरोप पर बीआरएस नेता के कविता ने कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि राजनीतिक लॉन्ड्रिंग का मामला है. उन्होंने कहा कि यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है. बता दें दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत के आखिरी दिन कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने उनकी हिरासत अवधि 9 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई.

अदालत में कविता को पेश किया गया

इससे पहले मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय ने कविता की हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया. वहीं, विशेष न्यायाधीश जस्टिस कावेरी बावेजा ने संघीय जांच एजेंसी को कविता से हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी. इधर, बीआरएस नेता ने अदालत में जाने से मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एक अवैध मामला है. हम इसके खिलाफ लड़ेंगे.

ईडी का क्या है आरोप

बता दें, ईडी ने आरोप लगाया है कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता उस साउथ ग्रुप की अहम सदस्य थीं, जिस पर राष्ट्रीय राजधानी में शराब लाइसेंस के बदले में आम आदमी पार्टी को  100 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है. कविता को केंद्रीय जांच एजेंसी ने 15 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. भाषा इनपुट के साथ

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