दिल्ली उच्च न्यायालय ने भाजपा नेता एस सी वत्स की उस याचिका पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने शुक्रवार को जवाब मांगा जिसमें विधानसभा में आप नेता के निर्वाचन को चुनौती देने से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज सामने रखने का अनुरोध किया गया है.
याचिका में आरोप लगाया गया है कि जैन ने चुनाव के दौरान ‘‘भ्रष्ट तरीकों” को अपनाया था. वर्ष 2020 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में यहां शकूर बस्ती सीट पर वत्स जैन से हार गये थे.
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने वत्स की उस नई याचिका पर जैन से जवाब मांगा है जिसमें इस आधार पर रिकार्ड में अतिरिक्त दस्तावेजों को रखने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है कि भाजपा नेता के पास पहले सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं थे और अब ये दस्तावेज उनके हाथ लग गये है.
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अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 24 फरवरी तय की. वकील साहिल आहुजा के जरिये दाखिल की गई याचिका में कहा गया है कि दस्तावेजों में व्हाट्सएप समूहों और फेसबुक अकाउंट और ट्विटर वेब पेज के स्नैपशॉट्स का विवरण शामिल है जो चुनाव याचिका में शामिल मुद्दों के निर्णय के लिए प्रासंगिक हैं.