दिल्ली हाई कोर्ट ने तमिलनाडु के एक कॉलेज को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट)-स्नातक 2022 सत्र के लिए छात्रों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी. याचिका में, छात्रों की संख्या 150 से 250 करने की अनुमति दी गई. जस्टिस संजीव नरूला ने सुनवाई करते हुए कहा कि देश की आबादी की सेवा करने के लिए अधिक योग्य चिकित्सकों की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने को लेकर चिकित्सा संबंधी बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने की जरूरत है.
तमिलनाडु के धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (Dhanalakshmi Srinivasan Medical College & Hospital) की एक याचिका पर सुनवाई पर कोर्ट ने अनुमति दी है. याचिका में, छात्रों की संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने के अनुरोध को अस्वीकार करने की अपील की गई थी. जस्टिस संजीव नरूला ने इस दौरान कहा कि योग्य चिकित्सकों की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना जरूरी है और उच्च स्तरीय कॉलेजों को चिकित्सा पेशेवरों की संख्या बढ़ाने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
याचिका में अपील की गई थी कि अदालत एनएमसी को निर्देश दे कि वह कॉलेज को शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से प्रति वर्ष 250 छात्रों को दाखिला देने के संबंध में अनुमोदन पत्र प्रदान करे. एनएमसी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता टी. सिंहदेव ने कहा कि आयोग ने कॉलेज का औचक निरीक्षण किया था और कॉलेज के अनुरोध पर केवल 200 सीट की अनुमति दी जा सकती है.
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कॉलेज के वकील ने कहा कि संस्थान सीट की संख्या बढ़ाकर 250 करने के लिए तैयार है और यदि इसके लिए अनुमति नहीं दी जाती है तो संसाधनों की भारी बर्बादी होगी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कॉलेज को सीट संख्या 150 से बढ़ाकर 250 करने की अनुमति दी है.