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दिल्ली हाईकोर्ट ने ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने वाली याचिका किया खारिज, पीटिशनर पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

अदालत ने कहा कि याचिका में यह कहा गया कि वह चार दस्तावेजों पर आधारित थी, जिनमें से एक कोई खबर थी और बाकी सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके प्रतिवेदन एवं याचिका से संबंधित थे.

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का इस्तेमाल बंद करने और आगामी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए मतदान कराने के लिए दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को बंद कराने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुरोध करने की बात कही थी.

याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की बेंच ने कहा कि वकील सीआर जया सुकिन की याचिका प्रचार हित याचिका (पीआईएल) है, जो अफवाहों और निराधार आरोपों एवं अनुमानों पर आधारित है. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (सुकिन) ने ईवीएम के कामकाज पर ठोस रूप से कुछ भी तर्क नहीं दिए. हमें याचिका पर सुनवाई करने का कोई कारण नहीं दिखता.

अदालत ने कहा कि याचिका में यह कहा गया कि वह चार दस्तावेजों पर आधारित थी, जिनमें से एक कोई खबर थी और बाकी सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके प्रतिवेदन एवं याचिका से संबंधित थे और सुकिन को खुद ईवीएम के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने खबर पढ़ी और ईवीएम और उसके काम-काज को देखे बिना याचिका दाखिल कर दी, जिसे निर्वाचन आयोग के साथ-साथ संसद की भी स्वीकृति प्राप्त है.

अदालत ने कहा कि सुकिन शोध करने और उचित तर्कों के साथ नई याचिका दाखिल कर सकते हैं. इसके साथ ही, अदालत ने आदेश देते हुए कहा कि याचिका 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ खारिज की जाती है. जुर्माने की राशि चार हफ्ते के अंदर दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जमा कराना होगा.

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Posted by : Vishwat Sen

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