Loading election data...

AAP नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, बेनामी संपत्ति मामले में केस बंद

धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. जिसमें धन शोधन मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जैन की अर्जी खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है.

By ArbindKumar Mishra | October 10, 2022 7:15 PM

दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने उनके खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में सारे केस बंद कर दिया है. हाईकोर्ट ने सत्येंद्र जैन को बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम के तहत उनके खिलाफ कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका की अनुमति देकर बड़ी राहत प्रदान की और उनके खिलाफ एक्ट के तहत सभी कार्यवाही बंद कर दी है.

ईमानदार आदमी को जबरदस्ती महीनों जेल में डाला : केजरीवाल

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला खारिज करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया. केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कोर्ट ने मामला खारिज किया. इन्होंने एक ईमानदार आदमी को जबरदस्ती इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है. ये लोग अगर अपना समय फर्जी केस करने की बजाय राष्ट्र निर्माण के कामों में लगायें तो कितना अच्छा हो!

Also Read: अरविंद केजरीवाल और मणिशंकर में कोई अंतर नहीं, AAP नेता के आपत्तिजनक बयान पर फूटा संबित पात्रा का गुस्सा

धन शोधन मामले में मंगलवार को होगी सुनवाई

इधर धन शोधन मामले में दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. जिसमें धन शोधन मामले को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ जैन की अर्जी खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. मालूम हो सत्येंद्र जैन फिलहाल धन शोधन मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

सीबीआई ने जैन और दो अन्य के खिलाफ 2017 में दर्ज किया था मामला

गौरतलब है कि ईडी ने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनयम के तहत 2017 में आप के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ दर्ज केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर जैन और अन्य दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जैन पर उनसे संबद्ध चार कंपनियों के जरिए धन शोधन करने का आरोप है.

Next Article

Exit mobile version