कोर्ट ने मोदी सरकार और EC से पूछा, जब मास्क न पहनने पर जनता दे रही जुर्माना तो आप लोगों पर ये नियम क्यों नहीं…
Delhi High Court, Election Commission : दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में जारी चुनावों के दौरान किए जा रहे प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने के अनुरोध को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मोदी सरकार और चुनाव आयोग से पूछा कि जब मास्क न पहनने पर जनता जुर्माना दे रही है तो आप लोगों पर ये नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए.Mask Rule, Kovid 19 Guidelines, Corona Guidelines, Corona Guidelines in India, Corona Guidelines in Hindi,दिल्ली हाई कोर्ट, चुनाव आयोग, मास्क रूल, कोविड 19 गाइडलाइंस
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चुनाव प्रचार के दौरान मास्क का उपयोग अनिवार्य बनाने को लेकर याचिका दायर
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दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र तथा चुनाव आयोग से जवाब तलब किया
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मास्क न पहनने पर जनता जुर्माना दे रही है तो आप लोगों पर ये नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए : कोर्ट
Delhi High Court, Election Commission : दिल्ली हाई कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में जारी चुनावों के दौरान किए जा रहे प्रचार में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य बनाने के अनुरोध को लेकर दायर याचिका पर आज सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान मोदी सरकार और चुनाव आयोग से पूछा कि जब मास्क न पहनने पर जनता जुर्माना दे रही है तो आप लोगों पर ये नियम क्यों नहीं लागू होना चाहिए.
कोर्ट ने मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से गुरुवार को जवाब मांगा है. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने इस मामले पर सुनवाई की. यूपी के पूर्व डीजीपी एवं थिंक टैंक ‘सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज’ (सीएएससी) के प्रमुख विक्रम सिंह ने याचिका दाखिल की थी जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है.
कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई 30 अप्रैल को तय की है जब वह सिंह की मुख्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी. मुख्य याचिका की बात करें तो इसमें सिंह ने ऐसे प्रचारकों एवं प्रत्याशियों को विधानसभा चुनावों में प्रचार से रोकने का अनुरोध किया है जो कोरोना वैश्विक महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं.
सिंह की ओर से पेश हुए वकील विराग गुप्ता ने पीठ को बताया कि चुनाव आयोग को “विधानसभा चुनावों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और अनिवार्य रूप से मास्क पहनने के लिए डिजिटल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरुकता पैदा करनी चाहिए. गुप्ता ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि जब मास्क का उपयोग अनिवार्य करने पर सभी अधिकारी एकमत हैं तो यह समझ से परे है कि इस नियम को चुनाव प्रचार के दौरान क्यों नहीं लागू किया जा रहा है.
केंद्र की तरफ से सरकार के स्थायी अधिवक्ता अनुराग अहलुवालिया ने नोटिस स्वीकार करने का काम किया.
Posted By : Amitabh Kumar