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सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं दी राहत, ईडी से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में पेशी के लिए भेजे गए समन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है. केस की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.


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हाईकोर्ट ने कोयला घोटाले से जुड़े मामले में पेशी के लिए भेजे गए समन को चुनौती देने वाली तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा है.

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से अभिषेक तथा रुजिरा बनर्जी की याचिका पर तीन दिनों के भीतर जवाब देने को कहा. उन्होंने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 27 सितंबर तय की है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने 10 सितंबर को उन्हें भेजे गये समन को अदालत में चुनौती दी थी और अनुरोध किया था कि ईडी को उन्हें दिल्ली में पेशी का समन भेजने से रोका जाये. 33 वर्षीय बनर्जी डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद हैं और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी.

प्रवर्तन निदेशालय ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि धन शोधन का राष्ट्रीय और बहु-राष्ट्रीय प्रभाव होता है और उसकी जांच किसी पुलिस थाने या क्षेत्र तक सीमित नहीं है. प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि टीएमसी सांसद को गैरकानूनी कारोबार से मिले धन से लाभ मिला है जबकि अभिषेक बनर्जी ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है.

Posted By : Rajneesh Anand

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