दिल्ली शराब घोटाला : हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली अंतरिम जमानत, मिला ‘मुलाकात का वक्त’
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी बीमार पत्नी सीमा की देखभाल करने वाला उनके अलावा कोई और नहीं है. मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है.
नई दिल्ली : दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाला से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को अंतरिम देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है.जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने हालांकि, मनीष सिसोदिया को हिरासत में रहने के दौरान एक दिन सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे के बीच अपनी बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी.
बीमार पत्नी की देखभाल के लिए मांगी थी जमानत
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए कहा था कि उनकी बीमार पत्नी सीमा की देखभाल करने वाला उनके अलावा कोई और नहीं है. मामले में नियमित जमानत के लिए सिसोदिया की याचिका हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है. इस मामले में 9 मार्च, 2023 को गिरफ्तार किए गए सिसोदिया अभी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की न्यायिक हिरासत में है. ईडी ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जाहिर करते हुए अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है.
20 साल से बीमार हैं मनीष सिसोदिया की पत्नी
प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने दावा किया कि मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा का स्वास्थ्य पिछले 20 साल से ऐसा ही है. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया था.
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30 मई को भी नहीं मिली थी बेल
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े उस मामले में 30 मई 2023 को मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसकी जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है. अदालत ने कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप बहुत गंभीर प्रकृति के हैं