दिल्ली कंझावला मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ चलेगा हत्या का केस, 12 KM तक घसीटी गयी थी अंजलि

दिल्ली के कंझावला केस में रोहिणी कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया है. रोहिणी कोर्ट ने फैसला किया है कि चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला चलाया जाएगा. बता दें कि अदालत ने इस मामले में चार आरोपी अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर धारा 302 के तहत केस चलाने का आदेश दिया है.

By Aditya kumar | July 27, 2023 4:12 PM
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Delhi Kanjhawala Case : दिल्ली के कंझावला केस में रोहिणी कोर्ट ने केस का फैसला सुना दिया है. रोहिणी कोर्ट ने फैसला किया है कि चारों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला चलाया जाएगा. बता दें कि अदालत ने इस मामले में चार आरोपी अमित खन्ना, कृष्ण, मनोज मित्तल और मिथुन पर धारा 302 के तहत केस चलाने का आदेश दिया है. बता दें कि घटना की रात जिस गाड़ी से युवती को घसीटा गया था उसमें ये सभी चार आरोपी सवार थे.

इस मामले में कुल 120 लोगों को गवाह बनाया गया

खबरों की मानें तो इस मामले में रोहिणी कोर्ट में दायर किए गए 800 पेज के आरोपपत्र में बातें सामने आई थी. आरोपपत्र में सहेली निधि, कॉल करने वाले व अन्य लोगों के के बयान का भी जिक्र किया हुआ हैं. वहीं, इस मामले में कुल 120 लोगों को गवाह बनाया गया है. साथ ही बता दें कि इस मामले में तीन अन्य आरोपी दीपक, आशुतोष और अंकुश पर 201, 212, 182, 34 आईपीसी का आरोप लगाया गया. इन तीनों को आईपीसी की धारा 120बी से मुक्त कर दिया गया है. इसके अलावा अन्य धाराओं पर इनपर केस चलेगा.

साल के पहले दिन 12 किमी घसीटी गयी थी देश की बेटी

जानकारी यह भी है कि इस मामले में अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने की धारा लगाई गई है. अदालत 14 अगस्त को औपचारिक आरोप सुनाएगी. जानकारी हो कि इस साल के पहले दिन यानि 1 जनवरी, 2023 को ही दिल्ली में स्कूटी सवार अंजलि नामक युवती को एक कार ने टक्कर मार दिया था जिसके बाद युवती कार के नीचे फंस गई थी. फिर भी आरोपियों के द्वारा कार रोका नहीं गया और करीब 12 किमी तक युवती को उसी तरह घसीटा गया. बताया यह भी जा रहा है कि युवती की मौत 500 मीटर के बाद ही हो गयी थी. इस हादसे के बाद देशभर में यह मामला खूब चला था और आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की गयी थी.

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कुल 11 पुलिसकर्मी किए गए थे सस्पेंड

इस घटना में पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे. सबका सवाल यही था कि एक लड़की की बॉडी को लिए कार 12 किमी तक दौड़ती रही लेकिन किसी पुलिसवाले की नजर उस पर नहीं पड़ी. इस मामले में पुलिस की लापरवाही के आरोप में कुल 11 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए थे. इस रूट में तैनात पुलिसकर्मी पर यह कार्रवाई की गयी थी. जिन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई थी, उनमें 2 सब इंस्पेक्टर, 4 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, 4 हेड कॉन्स्टेबल, 1 कॉन्स्टेबल शामिल थे. सस्पेंड पुलिसकर्मियों में से 6 पीसीआर की ड्यूटी में तैनात थे और 5 पुलिसकर्मी पिकेट पर तैनात थे.

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पुलिस को 90 दिन के भीतर दाखिल करना होता है चार्जशीट

दिल्ली पुलिस ने अमित खन्ना पर लापरवाही से गाड़ी चलाने और दूसरों की जान या निजी सुरक्षा खतरे में डालकर क्षति पहुंचाने के अतिरिक्त आरोप लगाए हैं. दंड प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत पुलिस को 90 दिन के भीतर चार्जशीट दाखिल करना होता है. पुलिस ने इस समय सीमा में चार्जशीट दाखिल किया है. दिल्ली पुलिस ने हाल में मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) लगायी थी. उसने पहले गैर इरादतन हत्या और लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था. गौरतलब है कि अंजलि सिंह (20) की नए साल के दिन तब मौत हो गई थी, जब उसकी स्कूटी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और स्कूटी के कार में फंसने के बाद वह उसके साथ घिसटती चली गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी.

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