नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) और उप राज्यपाल अनिल बैजल एक बार फिर आमने सामने हैं. अनलॉक-3 (Unlock-3) को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री के दो आदेशों पर उपराज्यपाल ने रोक लगा दी है. उप राज्यपाल अनिल बैजल (LG Anil Baijal) ने अनलॉक-3 के तहत होटलों में सामान्य कामकाज और साप्ताहिक बाजारों की अनुमति देने संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है.
आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जैसे कि कोविड-19 की स्थिति ‘नाजुक’ बनी हुई है और खतरा अभी दूर नहीं हुआ है, तो उसी के मद्देनजर उप राज्यपाल ने यह फैसला किया है. अरविंद केजरीवाल सरकार ने शहर में होटलों को फिर से खोलने का बृहस्पतिवार को फैसला किया था.
केजरीवाल सरकार की ओर से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए और कोविड-19 से बचाव के सभी आवश्यक उपायों को अपनाते हुए सात दिन के लिए प्रायोगिक आधार पर साप्ताहिक बाजारों को भी अनुमति दी गयी थी. केंद्र ने बुधवार को देशभर में ‘अनलॉक-3′ के लिए दिशा-निर्देश जारी करते हुए निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर और अधिक गतिविधियों की अनुमति दी थी.
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बयान में कहा गया, ‘अनलॉक-3 के दिशा-निर्देशों के तहत लिये गये फैसलों के मुताबिक दिल्ली सरकार ने रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक लागू रात्रि कर्फ्यू खत्म करने का फैसला किया है.’ इसमें कहा गया, चूंकि दिल्ली के होटल अब अस्पतालों से जुड़े नहीं होंगे इसलिए दिल्ली सरकार ने होटलों और आतिथ्य सेवा को सामान्य कामकाज की अनुमति देने का फैसला किया है.
सरकार ने प्रायोगिक आधार पर एक हफ्ते के लिए दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों को सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक काम करने की सोमवार को अनुमति दे दी थी. बयान में कहा गया था, ‘आज फैसला किया गया कि समय सीमा की बाध्यता के बिना भविष्य में रेहड़ी पटरी वालों को काम करने की अनुमति होगी.’ केंद्र सरकार दिशा-निर्देश के मुताबिक स्कूल, कॉलेज, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर और बार 31 अगस्त तक बंद रहेंगे. ‘अनलॉक-तीन’ के दिशा-निर्देश एक अगस्त से लागू होंगे.
Posted By: Amlesh Nandan Sinha.