Delhi Liquor Scam: केसीआर की बेटी कविता को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम राहत देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही के कविता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, हालांकि शीर्ष अदालत ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गयी है.
दिल्ली आबकारी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने के कविता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है.
ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने भले ही के कविता को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है, हालांकि शीर्ष अदालत ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गयी है.
के कविता ने गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया था
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ने दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन के खिलाफ बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया था. हालांकि कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देने से साफ इनकार कर दिया.
Also Read: Delhi Liquor Scam: केसीआर की बेटी के कविता से ईडी ने की 9 घंटे पूछताछ, 16 मार्च को फिर बुलाया
24 मार्च को होगी कविता की याचिका पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिंह की पीठ ने तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य कविता की याचिका पर 24 मार्च को सुनवाई के लिए सहमति जताई. कविता के वकील ने याचिका पर तत्काल सुनावाई का अनुरोध करते हुए कहा, क्या किसी महिला को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कार्यालय में बुलाया जा सकता है? उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से कानून के खिलाफ है. प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में 11 मार्च को कविता से नौ घंटे पूछताछ की थी. जबकि ईडी ने कविता को पूछताछ के लिए फिर से 16 मार्च को बुलाया है.