Delhi News: सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति अनियमितताओं के मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है. न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले पर फैसला सुनाया है. बताते चलें कि आप नेता मनीष सिसोदिया को वर्तमान में रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण व कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं में संलिप्तता के लिए 26 फरवरी, 2023 को CBI ने गिरफ्तार किया था. आप सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने पर प्रतिक्रिया दी है.
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आप नेता संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया
आप सांसद संजय सिंह ने मनीष सिसोदिया के जमानत मिलने पर कहा है कि, “यह सत्य की जीत है. जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इस मामले में कोई सबूत नहीं है. हमारे नेताओं को जबरन जेल में डाल दिया गया. मनीष सिसोदिया को 17 महीने तक जेल में रखा गया… मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि हमें न्याय मिला और फैसला आप के पक्ष में आया है और हर कार्यकर्ता उत्साहित है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन भी जल्द जेल से बाहर आएं. यह केंद्र सरकार की तानाशाही पर तमाचा है.
जानें, आबकारी नीति के बारे में विस्तार से
काफी समय से विवादों में रही है दिल्ली सरकार की आबकारी नीति बता दें कि दिल्ली की आप सरकार ने नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू की थी. इस नीति के अनुसार, शराब की बिक्री में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी. इसके साथ साथ शराब की खुदरा बिक्री को पूरी तरह से प्राइवेट कर दिया गया था. प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी नीति के लागू करने का उद्देश्य शराब विक्रेताओं की संख्या बढ़ाने थी. ताकि उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा ब्रैंड उपलब्ध हों. आबकारी नीति के तहत, राजधानी दिल्ली के सभी 272 नगरपालिका वार्डों में कम से कम दो शराब की दुकानें खोली जानी थीं.
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