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Delhi Riot : उमर खालिद के खिलाफ UAPA के तहत चलेगा मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने मंजूरी दी

आतंकवाद-विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत आरोपी खालिद (Umar Khalid) के खिलाफ दिल्ली दंगों (Delhi riot case) से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गयी है.

By Prabhat Khabar Digital Desk | November 6, 2020 5:49 PM

नयी दिल्ली : अरविंद केजरीवाल सरकार ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए दंगों से जुड़े एक मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नगर पुलिस को दे दी है. दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को बताया हमने पुलिस के पास दर्ज दिल्ली दंगों से जुड़े सभी मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति पुलिस को दे दी है. अब यह देखना अदालत का काम है कि आरोपी कौन है.

आतंकवाद-विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी खालिद के खिलाफ दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी मिल गयी है. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पुलिस को दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों से खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति प्राप्त हो गयी है. अधिकारी ने बताया कि खालिद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति एक पखवाड़े पहले मिली है और अब पुलिस अपने पूरक आरोपपत्र में खालिद को नामजद कर सकती है.

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अधिकारी ने बताया, यूएपीए की धारा 13 के तहत किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हमें गृह मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता होती है, जो हमें मिल गयी है. वहीं यूएपीए की धाराओं 16,17 और 18 के तहत मुकदमा चलाने के लिए हमें दिल्ली सरकार से भी मंजूरी मिल गयी है.

Posted By : Rajneesh Anand

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