देश के कई राज्यो में स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है. दिल्ली में भी अब प्राइमेरी क्लास खोने की तैयारी चल रही है. दिल्ली में शिक्षा विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी किया है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक वैक्सीन लगवाने का आदेश दिया गया है. अगर 15 अक्टूबर तक शिक्ष वैक्सीन नहीं लेते हैं तो उन्हें स्कूल नहीं जाने का आदेश दिया गया है.
Delhi: Directorate of Education has directed to authorities concerned to ensure that all teachers& school staff who have not been vaccinated, should be vaccinated by 15th October, or else they would "not be allowed to attend the school & their absence will be treated as on leave" pic.twitter.com/kaHQMKq4H5
— ANI (@ANI) September 30, 2021
देश की राजधानी में जारी किया गया आदेस संभवत : पहला आदेश है जहां किसी राज्य में वैक्सीन ना लेने वाले शिक्षकों को स्कूल आने पर रोक का प्रस्ताव है. बुधवार को जारी किये गये पत्र में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है.
शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय ने कहा है कि यह जरूरी है कि शिक्षा निदेशालय [डीओई] सभी सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को सुनिश्चित करे. वैक्सीनेशन पर शिक्षक ध्यान दें . शिक्षकों के वैक्सीनेशन के लिए डीओई के सभी सरकारी स्कूलों के प्रमुखों को पहले ही चिट्ठी लिखकर यह आदेश दिया गया था कि शिक्षकों के वैक्सीनेशन पर फोकस किया जाए.
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दिल्ली में कई स्कूल खोले जा चुके हैं और कक्षा 9 से 12 के छात्रों को स्कूल जाने जाने की अनुमति दे दी गयी है. दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने कहा,. त्योहारी सीजन के बाद कक्षा 6, 7 और 8 को फिर से खोलने पर भी विचार किया जा रहा है. सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को 15 अक्टूबर तक टीकाकरण कराने के लिए सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है.
जारी किये गये आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि “ऐसे सभी शिक्षक और स्कूली स्टाफ जिन्होंने 15 अक्टूबर, 2021 तक खुद वैक्सीन नहीं लगायी तो उन्हें स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान उसकी अनुपस्थिति को छुट्टी में गिना जायेगा.
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इस आदेश को लेकर शिक्षक संघ ने अलग प्रतिक्रिया दी है जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर वैक्सीन नहीं लेना चाहता तो उस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है. कानून इसकी अनुमति नहीं देता है.