दिल्ली: SC ने सुनाया दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला, जानिए क्या है दिल्ली सरकार बनाम केंद्र विवाद?

सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. सीजेआई ने कहा, चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है. चीफ जस्टिस अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जतायी .

By Abhishek Anand | May 11, 2023 2:36 PM
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सुप्रीम कोर्ट ने आज सर्वसम्मति से राष्ट्रीय राजधानी में नौकरशाही को नियंत्रित करने के मुद्दे पर दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया. भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि विधायिका का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) की विधायी शक्तियों के बाहर के क्षेत्रों को छोड़कर सेवाओं के प्रशासन में नौकरशाहों पर नियंत्रण है. दिल्ली सरकार के नियंत्रण के बाहर तीन क्षेत्र हैं: सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि. सीजेआई ने कहा कि एक आदर्श निष्कर्ष यह होगा कि दिल्ली सरकार को सेवाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, जो कि विधायी क्षेत्र से बाहर के विषयों के बहिष्करण के अधीन है

सीजेआई ने क्या कहा?

सीजेआई ने कहा,  चुनी हुई सरकार का प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस अशोक भूषण के 2019 के फैसले से सहमति नहीं जतायी जिसमें यह कहा गया था कि दिल्ली के पास सेवाओं पर कोई अधिकार नहीं है.

उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी-एससी 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होगा.चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए. अगर चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक व्यस्था का अधिकार नहीं होगा, तो फिर ट्रिपल चेन जवाबदेही पूरी नहीं होती. उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी. पुलिस, पब्लिक आर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास रहेगा.

क्या है दिल्ली सरकार बनाम केंद्र विवाद ?

दिल्ली सरकार ने अदालत को बताया था कि नौकरशाहों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था, फाइलों को मंजूरी नहीं दी गई थी और बुनियादी निर्णय लेने में बाधा उत्पन्न हुई थी. अगले साल एक ऐतिहासिक फैसले में, शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार बॉस है. अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को छोड़कर, उपराज्यपाल के पास संविधान के तहत “कोई स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्तियां नहीं हैं”.

तीन जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध पर इस मामले को संविधान पीठ के पास भेजा था 

अदालत ने कहा, उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह पर कार्य करना है और “एक बाधावादी” के रूप में कार्य नहीं कर सकता है. न्यायाधीशों ने कहा, “निरंकुशता के लिए कोई जगह नहीं है और अराजकतावाद के लिए भी कोई जगह नहीं है.” बाद में, एक नियमित पीठ ने सेवाओं सहित व्यक्तिगत पहलुओं से संबंधित अपीलों पर विचार किया. हालाँकि, दिल्ली सरकार ने खंडपीठ के खंडित फैसले का हवाला देते हुए अपील की. इसके बाद तीन जजों की बेंच ने केंद्र के अनुरोध पर इस मामले को संविधान पीठ के पास भेज दिया.

मामले मे केंद्र का तर्क 

जनवरी में संविधान पीठ द्वारा सुनवाई के दौरान, जब केंद्र ने तर्क दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश होने का “बहुत उद्देश्य” यह था कि “संघ क्षेत्र का प्रशासन करना चाहता है,” अदालत ने उस मामले में सवाल किया, एक होने का उद्देश्य क्या था दिल्ली में चुनी हुई सरकार संविधान पीठ द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रखने से ठीक पहले केंद्र ने एक बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई की मांग की थी. प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि इस तरह का अनुरोध शुरुआत में ही किया जाना चाहिए था और अगर ऐसा किया गया होता तो वह इस मामले को अलग तरह से देखता.

2014 के बाद शुरू हुआ था विवाद 

2014 में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के सत्ता में आने के बाद से दिल्ली का प्रशासन केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता संघर्ष से जूझ रहा था. अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियां श्री केजरीवाल की सरकार और उपराज्यपाल के बीच पहले फ्लैशप्वाइंट में से एक थीं. श्री केजरीवाल अक्सर शिकायत करते थे कि वह एक “चपरासी” भी नियुक्त नहीं कर सकते थे या किसी अधिकारी का तबादला नहीं कर सकते थे. उन्होंने यह भी कहा कि नौकरशाहों ने उनकी सरकार के आदेशों का पालन नहीं किया क्योंकि उनका कैडर नियंत्रक प्राधिकरण गृह मंत्रालय था.

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