‘दोषी नेताओं को 6 साल के लिए अयोग्य ठहराना अपर्याप्त’, सुप्रीम कोर्ट में बोले विजय हंसारिया
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए राजनेताओं की चुनाव लड़ने की योग्यता के मुद्दे को उठाने पर सहमति जताने के कुछ दिनों बाद, एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जहां सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया.
Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए राजनेताओं की चुनाव लड़ने की योग्यता के मुद्दे को उठाने पर सहमति जताने के कुछ दिनों बाद, एमिकस क्यूरी विजय हंसारिया ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जहां सरकारी कर्मचारियों को दोषी ठहराए जाने पर बर्खास्त कर दिया गया, वहीं इसी तरह पद पर बैठे एक राजनेता को केवल छह साल के लिए अयोग्य ठहराया गया.
इस असमानता पर प्रकाश डालते हुए वरिष्ठ वकील ने कहा, “केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू सेवा नियमों के अनुसार, नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है. यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को भी नैतिक अधमता से जुड़े अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर सेवा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, कक्षा I, II और III कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 के तहत किसी भी पद पर रहने वाले व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ दें और इसके तहत नियम बनाए गए हैं.”
‘दोषी लोग संसद और विधानसभाओं के सदस्य बन सकते हैं’
एमिकस ने केंद्रीय सतर्कता आयोग, एनएचआरसी और ऐसे अन्य निकायों सहित वैधानिक प्राधिकरणों की एक सूची को खारिज कर दिया, जो नैतिक अधमता से जुड़े अपराधों के दोषी व्यक्तियों को सदस्य या अध्यक्ष बनने से रोकते हैं, यह तर्क देने के लिए कि कानून ने दोषी राजनेताओं को एक अलग स्तर पर रखा है. उन्होंने तर्क दिया कि यह स्पष्ट रूप से मनमाना है कि ऐसे दोषी लोग संसद और विधानसभाओं के सदस्य बन सकते हैं. विजय हंसारिया को हाल ही में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बताया था कि वह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) की वैधता को चुनौती को राजनेताओं के खिलाफ त्वरित सुनवाई से अलग कर देगी.
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अदालत ने एमिकस से प्रावधान पर मांगी थी विस्तृत जानकारी
अदालत ने एमिकस से प्रावधान पर विस्तृत जानकारी देने को कहा था. दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2020 में केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और राजनेताओं के बीच तुलना को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट को आरपी अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने से रोक दिया था. धारा 8(3) किसी व्यक्ति को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद दी गई दो या अधिक साल की सजा पूरी करने की तारीख से छह साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करती है.
निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में कोई विशिष्ट ‘सेवा शर्तें’ निर्धारित नहीं
केंद्र सरकार ने आरपी अधिनियम की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करने से सुप्रीम कोर्ट को हतोत्साहित करते हुए 2020 में कहा था, “सांसद और विधायक सार्वजनिक होने के बावजूद निर्वाचित प्रतिनिधियों के संबंध में कोई विशिष्ट ‘सेवा शर्तें’ निर्धारित नहीं हैं. वे आम तौर पर उस शपथ से बंधे होते हैं जो उन्होंने देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए ली है.”