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Driving Licence News : ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदल गया है यह नियम, जान लेंगे तो परेशानी से बच सकते हैं

Driving Licence Updates : ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर जान लें ये new mv rules. no need to carry license rc insurance from oct 1

Driving Licence News : यदि आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है…जी हां… 1 अक्टूबर से आपके लिए कई नियम बदल चुके हैं. डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से परेशान करने के मामलों पर रोक लगाने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे (MoRTH) ने आज से सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 में कुछ संशोधन करने का काम किया है.

आपको यह जानकर खुशी होगी कि ड्राइविंग करते वक्त साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस (RC and driving license) जैसे डॉक्‍युमेंट की हार्ड कॉपी रखने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है. अब आप गाड़ी से जुड़े डॉक्‍युमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी (valid soft copy) लेकर आराम से सडक पर ड्राइविंग कर सकते हैं. यदि ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो ये सॉफ्टकॉपी ही आपके काम आएगी.

सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश की मानें तो 1 अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन से जुड़े तमाम दस्तावेज का रखरखाव एक आइटी पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है. जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए डॉक्युमेंट्स के बदले हार्ड कॉपी की मांग कोई नहीं कर सकता है.

सरकार ने दी बड़ी राहत : इससे पहले केंद्र सरकार ने गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता अवधि बढ़ा दी थी. मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस इत्यादि दस्तावेजों की वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दी गयी है. इससे पूर्व जून में इसे 30 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया था. देश भर में कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक शर्तों के कारण और अभी तक व्याप्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया.

जानें ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया

-पहले आप सारथी वेबसाइट पर जाएं और ऑनलाइन आवेदन फार्म डाउनलोड करें.

-स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार फॉर्म को भरने का काम करें.

-‘जमा करें’ पर क्लिक करें

-यदि आवेदक एक नाबालिग है, तो फॉर्म के प्रिंट आउट लें और पार्ट D को भर लें. उसके बाद निकटतम आरटीओ में जाकर लाइसेंस देनेवाले अधिकारियों की मौजूदगी में पार्ट D पर माता-पिता / संरक्षक द्वारा सिग्नेचर कराना होता है.

-आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ( जैस उम्र का प्रमाण, पते का प्रमाण, लर्नर लाइसेंस नंबर)

-सबमिट करने के बाद एक वेब एप्लिकेशन नंबर आपको प्राप्त होगा, जो बाद में एप्लिकेशन स्थिति को ट्रैक करने के लिए उपयोग किया जाता है.

-आवेदन पूरा हो जाने के बाद, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको कन्फर्मेशन मैसेज भेज दिया जाएगा.

Posted By : Amitabh Kumar

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