सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की नयी गाइडलाइन के अनुसार आपको दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे ज्यादातर काम आप घर बैठ ऑनलाइन ही आराम से कर सकते हैं. नयी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान हो गयी है, पुरानी गाड़ी जिसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन 60 दिनों पहले किया जा सकता है. अस्थायी रजिसट्रेशन की समय अवधि भी बढ़ाकर छह महीने कर दी गयी है.
अगर आप लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो अब इसके लिए आपको आरटीओ दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे और ना ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाना होगा. अब आपको सीधे ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया पूरी करनी होगी यहां आपको ऑनलाइन ही टेस्ट देना होगा.
सभी तरह के जरूरी कागज जिनकी वैधता खत्म हो गयी है उनकी मान्यता अब 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गयी है. मंत्रालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना संक्रमण के दौरान अहम दस्तावेज खत्म हुआ वैधता को ही बढ़ाया गया है सभी कागजात को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता जो पहले से अपनी वैधता खो चुके हैं. इसके लिए 1 फरवरी 2020 की तरीख तय की गयी हो जो अब 30 जून 2021 तक वैध मानी जायेगी. ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होने तथा News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
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मंत्रालय ने अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि सभी लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए जरूरी कागजात जो समय पर खत्म हो गये हैं उन्हें जून 2021 तक वैध माना जाये. मंत्रालय के इस फैसले के बाद लोगों को बड़ी राहत मिली है. इस दौरान कई ऐसे जरूरी कागजात थे जिनकी वैधता खत्म हो गयी थी. अब मंत्रालय के आदेश के बाद लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा