ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया अब और आसान हो गयी है. सड़क परिवहन के नियमों में कई बदलाव किया गया है. कई राज्यों ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर हो रही परेशानी को समझा है यही कारण है कि कई राज्यों ने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को और सरल करने की कोशिश की है, साथ ही नये नियम लागू किये है. ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से जुड़ी हर Breaking News in Hindi से अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ.
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन ही लेने की प्रक्रिया पर भी जोर दिया जा रहा है. मध्यप्रदेश ने हर जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस केंद्र खोलने की भी योजना बना ली है ताकि इसे लेकर लोगों को परेशानी ना हो.
अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको दफ्तार के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. आपको परिवहन विभाग की वेबसाइठ पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सर्विस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है.
जैसे आप ऑफलाइन फार्म भरते थे यही फार्म आपको ऑनलाइन भरना होगा. यहां पर डीएल नंबर दूसरी सभी जानकारियां देनी होगी. आरटीओ ऑफिस में कागज का सत्यापन होगा. अगर आपकी सभी जानकारी सही हुई तो आपका लाइसेंस अपडेट हो जायेगा.
अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा. आपको समय बुक करना होगा साथ ही लर्निग लाइसेंस के लिए भी पैसा जमा करना होगा.
Also Read: बेटियों के लिए मध्यप्रदेश में हुई पंख योजना की शुरुआत, जानें क्या होगा खास
टेस्ट के लिए आप अपनी सुविधा अनुसार समय चुनें इसमें आपको ट्रैफिक नियमों से जुड़े सवालों का जवाब देना होगा. इस टेस्ट के बाद आपकी आंखों की जांच होगी आपको लर्निग लाइसेंस डाक के जरिये दिया जायेगा. छह महीने बाद आपका परमानेंट डीएल बनकर आ जायेगा.