ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी होगा पायलेट का लाइसेंस, सरकार लेकर आयी है कड़े कानून
अगर आपके पास ड्रोन है जिसका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है तो आपको ड्रोन उड़ाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवीएशन (DGCA) की इजाजत लेनी होगी. इन नये नियमों के लिए सरकार ने लोगों सेसुझाव मांगा था.
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कहीं भी उड़ा देते हैं ड्रोन तो हो जायें सावधान
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ड्रोन उड़ाने से पहले जान ले जरूरी नियम
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सरकार ने बनया नया कानून
अगर आपके पास ड्रोन है और आप कहीं भी उड़ा देते हैं तो अब सावधान हो जाइये. अब आप इसे कहीं भी उड़ा नहीं सकते. भारत सरकार ने इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश दिया. . अगर आपने कहीं भी ड्रोन उड़ा दिया और नियमों की जानकारी नहीं रखी तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें. ड्रोन के नियमों को लेकर सरकार ने कड़ाई की है. इन नये नियमों को लागू कर दिया गया है.
ड्रोन उड़ाने के लिए कहां से लेनी होगी इजाजत
अगर आपके पास ड्रोन है जिसका वजन 250 ग्राम से ज्यादा है तो आपको ड्रोन उड़ाने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवीएशन (DGCA) की इजाजत लेनी होगी. इन नये नियमों के लिए सरकार ने लोगों सेसुझाव मांगा था.
कई सुझावों के बाद सरकार ने दस महीने का समय लिया जिसके बाद इस कानून को बनाया है. ड्रोन उड़ाने से पहले इजाजत लेना जरूरी होगा हालांकि छोटे ड्रोन को अलग कैटिगिरी में रखा गया है. इसकी क्षमता गति 15 मीटर प्रति सेंकड उड़ान के समय या फिर इससे ज्यादा गति जिसमें 100 मीटर प्रति सेंकड होगी इन्हें भी उड़ाने के लिए इजाजत लेनी होगी.
क्या होगा जुर्म
ड्रोन का अनाधिकृत इस्तेमाल करना, अनाधिकृत ढंग से खरीदना, अनाधिकृत बेचना और लीज पर देना मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत दंडनीय अपराध माना गया है. अगर ड्रोन उड़ाने वाले व्यक्ति ने रिमोट पायलेट का लाइसेंस नहीं लिया है तो भी उसे अपराधी माना जायेगा.
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ड्रोन का इस्तेमाल किसके लिए नहीं कर सकेंगे
ड्रोन का इस्तेमाल सामान लाने पहुंचाने केलिए अभी नहीं किया जा सकता. इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी के लिए, सुरक्षा और विभिन्न जानकारी एकत्र करने के लिए ही किया जा सकेगा. इसकी इजाजत दी गयी है.