समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को फिर मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस को दी जानकारी
गौरतलब है कि समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है.
बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोपी एवं एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है. वानखेड़े ने इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को दे दी है.
सोशल मीडिया के जरिये वानखेड़े को मिल रही धमकी
समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस को जो जानकारी दी है, उसके अनुसार उन्हें और उनकी पत्नी को सोशल मीडिया के जरिये जान से मारने की धमकी दी जा रही है. गौरतलब है कि इससे पहले भी वानखेड़े ने जान से मारने की धमकी मिलने का दावा किया था. समीर वानखेड़े ने मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय को एक पत्र सौंपकर यह दावा करते हुए सुरक्षा की मांग की कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें और उनकी पत्नी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं.
समीर वानखेड़े पर क्या है आरोप
गौरतलब है कि समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को कॉर्डेलिया क्रूज मादक पदार्थ मामले में नहीं फंसाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है. इस मामले में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ 11 मई को मामला दर्ज किया गया था. वानखेड़े के खिलाफ कथित आपराधिक साजिश और जबरन वसूली की धमकी के साथ ही भ्रष्टाचार-निरोधक अधिनियम के तहत रिश्वत से संबंधित प्रावधानों के लिए मामला दर्ज किया गया है.
Also Read: Cruise drug case : ड्रग मामले में समीर वानखेड़े ने किया अपने पद का दुरुपयोग, जानें क्या कहती रिपोर्ट
Maharashtra | Former Mumbai NCB chief Sameer Wankhede and his wife Kranti Redkar allege death threats through social media. After receiving the threat, Sameer Wankhede informed senior officers of Mumbai Police about this.
Sameer Wankhede is accused in a cruise 'drug bust'… pic.twitter.com/4XKNZJiUnX
— ANI (@ANI) June 3, 2023
वानखेड़े को गिरफ्तारी से 8 जून तक मिली राहत
बंबई हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को गिरफ्तारी से 8 जून तक के लिए राहत दी. कोर्ट ने समीर पर कठोर कार्रवाई से दिए गए अंतरिम संरक्षण की अवधि को आठ जून तक बढ़ा दी.
वानखेड़े ने अपमानित और परेशान किये जाने का लगाया आरोप
समीर वानखेड़े ने आरोप लगाया था कि पूछताछ के दौरान उन्हें अपमानित और परेशान किया गया. क्योंकि वह (वानखेड़े) एक पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखते हैं.