राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को और 21 जुलाई को देश को मिलेंगे नए राष्ट्रपति

President Chunav: राष्ट्रपति चुनाव 18 जुलाई को होंगे. 21 जुलाई को मतगणना होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने गुरुवार को यह जानकारी दी. बताया कि एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होगा. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है. डिटेल रिपोर्ट यहां पढ़ें.

By Prabhat Khabar Digital Desk | June 9, 2022 4:16 PM

President Election Date 2022: राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है. राष्ट्रपति चुनाव (President of India Election 2022) के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होगी. मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 15 जून को अधिसूचना जारी की जायेगी. 29 जून तक प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर पायेंगे. 18 जुलाई को वोटिंग होगी और 21 जुलाई को मतगणना करायी जायेगी. उसी दिन नये राष्ट्रपति का चयन हो जायेगा.

हर राज्य में होगी ऑब्जर्वर की नियुक्ति

मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) ने राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के लिए बुलायी गयी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सभी राज्यों में एक सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जायेगी. उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति चुनाव में एक सांसद के वोट का मूल्य 700 होगा. विधायकों के वोट का मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होगा.

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4809 वोटर करेंगे मतदान

राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 4,809 वोटर करेंगे मतदान. वोटिंग के लिए विशेष इंक वाला पेन इस्तेमाल किया जायेगा. किसी दूसरे पेन से अगर वोट किया, तो वोट रद्द हो जायेगा. उन्होंने कहा कि वोटिंग के समय 1, 2, 3 लिखकर अपनी पसंद बताना होगा. अगर 1 नहीं लिखेंगे, तो वोट रद्द हो जायेगा.

24 जुलाई को खत्म हो रहा है राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल

बता दें कि 24 जुलाई को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (President Ramnath Kovind) का कार्यकाल समाप्त हो रहा है. इसके पहले चुनाव की प्रक्रिया पूरी होनी है. चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग के दौरान कोविड19 गाइडलाइंस का पालन करना होगा. रिटर्निंग ऑफिसर की निगरानी में 21 जुलाई को मतगणना करायी जायेगी.

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कोई पार्टी जारी नहीं कर पायेगी ह्विप

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के लिए कोई भी पार्टी ह्विप जारी नहीं कर पायेगी. संसद और राज्य विधानसभाओं में होंगी वोटिंग. राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार 15 जून से नामांकन कर सकेंगे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 29 जून होगी. 30 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 2 जुलाई तक उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे.

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