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पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से धनशोधन मामले में ईडी ने की छह घंटे तक पूछताछ

चरणजीत सिंह चन्नी जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से बुधवार रात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज करवाकर निकले. इसी मामले में चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ ​​हनी को ईडी ने 20 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

नयी दिल्ली/जालंधर: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने करीब छह घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की. राज्य में एक कथित रेत खनन मामले से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में पूर्व सीएम से पूछताछ हुई. अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी.

20 फरवरी को हुई थी हनी की गिरफ्तारी

कांग्रेस नेता चन्नी (59) जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से बुधवार रात धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज करवाकर बाहर निकले. इसी मामले में चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ ​​हनी को ईडी ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 20 फरवरी को गिरफ्तार किया था.

ईडी ने चन्नी को कई बार भेजे थे समन

इस महीने की शुरुआत में उनके और इस मामले में नामजद अन्य लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया गया है. सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन निदेशालय ने चन्नी को पहले भी कई बार समन भेजे थे. ईडी के अधिकारियों ने चन्नी से हनी और अन्य लोगों के साथ उनके संबंधों और मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके भतीजे की कुछ यात्राओं के बारे में पूछताछ की.

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अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के बारे में हुई चन्नी से पूछताछ

सूत्रों के मुताबिक, उनसे राज्य में अवैध बालू खनन अभियान के तहत कुछ अधिकारियों के तबादले और पदस्थापना के आरोपों के बारे में भी पूछताछ की गयी. गौरतलब है कि चन्नी ने 10 मार्च को पंजाब विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) ने इन चुनावों में जीत हासिल की थी.

चुनाव हार गये थे चन्नी

कांग्रेस नेता चन्नी दोनों विधानसभा सीटों – चमकौर साहिब और भदौर से चुनाव हार गये थे. इस मामले में ईडी की कार्रवाई 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद शुरू हुई थी. हनी के परिसर से ईडी ने लगभग 7.9 करोड़ रुपये नकद और संदीप कुमार नामक एक व्यक्ति से लगभग 2 करोड़ रुपये जब्त किये थे.

ईडी ने जब्त किये थे 10 करोड़ रुपये

ईडी के अधिकारियों ने कहा था कि उन्होंने तलाशी के दौरान कुदरतदीप सिंह, भूपिंदर सिंह (हनी), हनी के पिता संतोख सिंह और संदीप कुमार के बयान दर्ज किये और यह ‘पता चला’ कि जब्त 10 करोड़ रुपये भूपिंदर सिंह पुत्र संतोख सिंह के थे.’ ईडी ने एक बयान में दावा किया था, ‘इसके अलावा, भूपिंदर सिंह ने स्वीकार किया कि उन्हें रेत खनन कार्यों और अधिकारियों के स्थानांतरण व पदस्थापना में मदद के बदले में जब्त की गयी नकदी प्राप्त हुई थी.’

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हनी ने कुछ सवालों के जवाब देने में की थी टालमटोल

एजेंसी के अनुसार, हनी अपनी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के लिए उनके सामने पेश हुआ था. उसने अपना बयान दिया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ हनी ने कहा था कि वह खनन से संबंधित गतिविधियों में शामिल है, लेकिन कुछ अहम सवालों पर उसने टालमटोल का रुख अपनाया. हनी, कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार ‘प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड’ नामक एक कंपनी के निदेशक बताये जाते हैं, जिस पर जनवरी में प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था.

प्राथमिकी का संज्ञान लेकर दर्ज किया मामला

ईडी ने पिछले साल नवंबर में पंजाब पुलिस (राहोन पुलिस स्टेशन, शहीद भगत सिंह नगर) की वर्ष 2018 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद धनशोधन का मामला दर्ज किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता और (विकास का विनियमन) अधिनियम, 1957 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाये गये थे.

Posted By: Mithilesh Jha

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