18 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

फारूख अब्दुल्ला की मुश्किलें बढ़ी, विधानसभा चुनाव से पहले नए आरोपों के साथ कोर्ट पहुंची ED

Jammu Kashmir Assembly Elections 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले, ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अदालत का रुख किया है. ईडी ने नए आरोपों के तहत फारूक पर नया मामला दर्ज करने की अपील की है.

Jammu Kashmir Assembly Elections 2024: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से कुछ ही समय पहले, केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ अदालत का रुख किया है. ईडी ने अब्दुल्ला पर मनी लॉन्ड्रिंग समेत दो नए आरोप लगाते हुए अदालत से इन पर संज्ञान लेने की अपील की है. अगर अदालत ईडी की याचिका को स्वीकार करती है, तो फारूक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है. गौरतलब है कि पिछले महीने जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने ईडी के आरोपों को खारिज कर दिया था.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, ईडी ने श्रीनगर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में याचिका दाखिल की है, जिसमें जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में भारतीय दंड संहिता की धाराएं 411 (चोरी की संपत्ति बेईमानी से हासिल करना) और 424 (धोखाधड़ी से संपत्ति छिपाना या हटाना) जोड़ने का अनुरोध किया गया है.

इसे भी पढ़ें: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन के साथ रिश्ते सुधारने के दिए संकेत, जानें क्या कहा? 

ईडी ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब 14 अगस्त को जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ जेकेसीए मामले में दायर आरोपपत्र को खारिज कर दिया था. यदि अदालत ईडी की याचिका को स्वीकार करती है और पीएमएलए के तहत अपराध की पुष्टि करती है, तो नई एफआईआर दर्ज की जा सकती है.

इससे पहले, जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने 14 अगस्त को फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ ईडी द्वारा दायर आरोपपत्रों को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इनके खिलाफ कोई विधेय अपराध सिद्ध नहीं होता है. हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया कि ईडी द्वारा दायर आरोपपत्र और पूरक आरोपपत्र को रद्द किया जाता है. ईडी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, जेकेसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष अहसान अहमद मिर्जा, मीर मंजूर गजनफर और अन्य को आरोपी बनाया था.

इसे भी पढ़ें: Weather Forecast: यूपी-बिहार-राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, जानें अन्य राज्यों के मौसम का हाल

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें