महाराष्ट्र की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा. विधायकों की अयोग्यता मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने अपना फैसला सुनाया. उन्होंने उद्धव ठाकरे गुट को झटका देते हुए एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया. इससे पहले चुनाव आयोग ने भी यही फैसला माना था. बहरहाल स्पीकर के फैसले के बाद शिंदे गुट में जश्न का माहौल है, तो उद्धव गुट में नाराजगी दिख रही है. तो आइये फैसले पर किसने क्या कहा, इसपर एक नजर डालें.
स्पीकर का फैसला लोकतंत्र की हत्या और सुप्रीम कोर्ट का अपमान : उद्धव ठाकरे
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने स्पीकर के फैसले पर कहा, आज जो स्पीकर का आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया है. हम ये लड़ाई आगे लड़ेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है.
संजय राउत ने फैसले को बताया मैच फिक्सिंग
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को असली शिव सेना बताए जाने पर शिवसेना(UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, आज का फैसला कोई न्याय नहीं है ये एक षड्यंत्र है, हम सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएंगे. हमारी लड़ाई न्यायालय में जारी रहेगी. राउत ने फैसले को मैच फिक्सिंग बताया.
वही होता है जो मंजूर-ए-नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है : प्रियंका चतुवेर्दी
शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुवेर्दी ने कहा, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हूं. हमने सुना था ‘वही होता है जो मंजूर-ए-खुदा’ होता है’…2014 के बाद एक नई परंपरा शुरू हुई है ‘वही होता है जो मंजूर-ए-नरेंद्र मोदी और अमित शाह होता है’. यही हम महाराष्ट्र में होते हुए देख रहे हैं…जिस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने ‘अवैध’ और ‘असंवैधानिक’ कहा था, उसे वैध करने का काम हो रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.
फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा: दीपक केसरकर
महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना (शिंदे गुट) नेता दीपक केसरकर ने कहा, इस फैसले से लोकतंत्र मजबूत होगा. इस फैसले की सच्चाई यह है कि पार्टी में भी लोकतंत्र होना चाहिए. यह निर्णय बिल्कुल सही निर्णय है.
शरद पवार को उद्धव गुट को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने की है उम्मीद
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष द्वारा शिंदे गुट को असली शिवसेना बताए जाने पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, इस फैसले के बाद अब उद्धव को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा. उन्हें सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलने की उम्मीद है. अंबादास दानवे ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस फैसले को चुनौती देंगे.
फैसला नियम और कानून के मुताबिक: अठावले
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने जो फैसला दिया है ये फैसला नियम और कानून के मुताबिक है. 2/3 बहुमत के माध्यम से एकनाथ शिंदे के पास 37 MLA हैं इसलिए चुनाव आयोग ने भी शिंदे की शिवसेना को असली गुट माना. उद्धव ठाकरे को बहुत झटका लगा है.