Aadhaar: चुनाव आयोग ने Aadhaar data लीक होने पर निर्वाचन अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी
चुनाव आयोग ने चेताया है कि मतदाताओं से एकत्रित किए गए फॉर्म-6 बी को अटैचमेंट के साथ डिजिटाइजेशन के बाद ईआरओ द्वारा दोहरे लॉक से सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा.
चुनाव आयोग ने मतदाताओं द्वारा अपना आधार डाटा साझा करने के लिए भरे गए फॉर्म से कोई भी जानकारी लीक होने की सूरत में मतदाता पंजीकरण अधिकारियों के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी है. चुनाव आयोग ने दोहरी प्रविष्टियों को हटाने के लिए आधार को मतदाता सूची के साथ जोड़ने की अनुमति देने वाले नियम जारी किए जाने के कुछ दिनों बाद यह चेतावनी जारी की है. आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि मतदाताओं द्वारा आधार डाटा साझा करना स्वैच्छिक है.
चार जुलाई को सभी राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान तिथियों के साथ मेल खाने वाली तिथियों पर क्लस्टर स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जा सकते हैं, जहां मतदाताओं को हार्ड कॉपी में फॉर्म-6 बी में स्वेच्छा से अपना आधार नंबर देने के लिए राजी किया जा सकता है. कानून मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक, हाल ही में पेश फॉर्म-6 बी के जरिये मतदाता निर्वाचन अधिकारियों से अपना आधार नंबर साझा कर सकते हैं.
अधिसूचना में कहा गया है, केंद्र सरकार एक अप्रैल 2023 को उस तारीख के रूप में अधिसूचित करती है, जिस दिन या उससे पहले वह प्रत्येक व्यक्ति, जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल है, उक्त धारा के अनुसार अपना आधार नंबर साझा कर सकता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने हाल ही में कहा था, अधिसूचना में कर सकता है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, न कि करेगा का, जिससे विवरण साझा करने का फैसला स्वैच्छिक हो जाता है.
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आधार नंबर जुटाने और उसे संभालने के लिए किए गए सुरक्षा उपायों का जिक्र करते हुए पत्र में कहा गया है, किसी भी सूरत में यह सार्वजनिक मंच पर नहीं जाना चाहिए। अगर मतदाता की जानकारी सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित करना आवश्यक है तो उसमें से आधार डाटा हटा दिया जाना चाहिए या फिर उसे छिपा देना चाहिए।” पत्र में कहा गया है कि आधार नंबर से लैस फॉर्म-6 बी की हार्ड कॉपी के संरक्षण के लिए आधार विनियम-2022 के एक विनियमन के प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा.
चुनाव आयोग ने चेताया है कि मतदाताओं से एकत्रित किए गए फॉर्म-6 बी को अटैचमेंट के साथ डिजिटाइजेशन के बाद ईआरओ द्वारा दोहरे लॉक से सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएगा. सार्वजनिक मंच पर भौतिक फॉर्म के लीक होने की सूरत में ईआरओ के खिलाफ गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी.
आयोग ने स्पष्ट किया कि विभिन्न इनपुट चैनलों के माध्यम से ईरोनेट में डिजिटाइज किए गए 12 अंकों के आधार नंबर को किसी भी परिस्थिति में ईरोनेट में संग्रहीत नहीं किया जाएगा. पत्र में कहा गया है, इस नंबर को यूआईडीएआई के प्रासंगिक नियमों के तहत निर्वाचन आयोग द्वारा किराए पर लिए गए लाइसेंस वाले आधार वॉल्ट में सहेजा जाना चाहिए.