Electoral Bond: चुनावी बॉन्ड को लेकर इन दिनों काफी चर्चा हो रही है. इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि चुनाव आयोग (ईसी) को सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के मद्देनजर चुनावी बॉन्ड पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से विवरण प्राप्त हो चुका है. आयोग संपूर्ण पारदर्शिता में विश्वास रखता है. उन्होंने कहा कि एसबीआई को 12 मार्च तक विवरण सौंपने का आदेश दिया गया था. उनकी ओर से हमें समय पर विवरण दे दिया गया है. मैं विवरण को देखूंगा और निश्चित रूप से समय आने पर इसका खुलासा कर दिया जाएगा.
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल, 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था. एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है जिसने शीर्ष कोर्ट से समय मांगा था. एसबीआई की ओर से इस बाबत एक याचिका डाली गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि समय की मांग करना गंभीर मामला है.
क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी को पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र की चुनावी बॉन्ड योजना को ‘असंवैधानिक’ करार दिया था जिसके बाद से विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर थे. चुनाव आयोग को 13 मार्च तक डोनेशन देने वाले की जानकारी देने का निर्देश दिया गया था. कोर्ट की ओर से दान राशि और प्राप्तकर्ताओं का खुलासा करने का आदेश दिया था. इसके बाद एसबीआई ने 30 जून तक के वक्त की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसपर गत सोमवार को सुनवाई हुई.
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सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने समय आने पर चुनावी बॉन्ड से संबंधित विवरण को साझा करने की घोषणा की है.