Excise Policy Case: सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान SC में क्या हुआ? जज ने खुद को केस से कर लिया अलग
Excise Policy Case: आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई.
Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार ने मनीष सिसोदिया की उन याचिकाओं पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया जिनमें आबकारी नीति घोटाला मामलों में उनकी जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने का अनुरोध किया गया था.
जमानत याचिकाओं पर नए सिरे से विचार करने संबंधी सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सुनवाई से खुद को अलग करने के बाद दूसरी पीठ 15 जुलाई को मामले की सुनवाई करेगी. जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, हमारे भाई को कुछ परेशानी है. वह व्यक्तिगत कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहते. सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने पीठ से मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में अभी तक सुनवाई शुरू नहीं हुई है. पीठ ने कहा कि एक अन्य पीठ 15 जुलाई को इस मामले पर विचार करेगी.
मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से किया था इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से चार जून को इनकार कर दिया था. आप नेता सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट के 21 मई के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी. सिसोदिया ने निचली अदालत के 30 अप्रैल के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था.
सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को किया था गिरफ्तार
सीबीआई ने सिसोदिया को शराब नीति मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था। ईडी ने उन्हें नौ मार्च 2023 को सीबीआई की प्राथमिकी पर आधारित धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया था.